दिल्ली में नगर निगम चुनाव के कारण शुक्रवार शाम से रविवार शाम तक शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। वहीं, बुधवार को भी दिल्ली में शराब नहीं मिल सकेगी। शहर के आबकारी विभाग ने यह घोषणा की है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के चुनाव के लिए रविवार को मतदान होना है। मतगणना सात दिसंबर को की जाएगी।इसलिए चार और सात दिसंबर को शुष्क दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ड्राई डे के चलते सरकारी दुकानों, क्लबों, बार आदि में शराब नहीं मिलेगी।प्रतिबंध के दौरान शादी समारोह, बैंक्वेट हाल या किसी भी प्रकार के आयोजन में शराब पीने-पिलाने की इजाजत नहीं होगी। इन मामलों में शराब पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के चुनाव के लिए रविवार को मतदान होना है। मतगणना सात दिसंबर को की जाएगी।आबकारी आयुक्त ने बुधवार को एक अधिसूचना में कहा कि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के प्रविधानों के अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि दो दिसंबर से चार दिसंबर तथा सात दिसंबर को शुष्क दिवस के तौर पर मनाया जाएगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि दो दिसंबर 2022 (शुक्रवार) को शाम साढ़े पांच बजे से चार दिसंबर 2022 (रविवार) को शाम साढ़े पांच बजे तक शुष्क दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद दुकानों क्लबों, बार आदि में शराब पूर्व की तरह मिल सकेगी।इसके साथ ही सात दिसंबर 2022 (बुधवार) को भी 24 घंटे के लिए शुष्क दिवस मनाया जाएगा। इस दिन भी शराब की पूर्ण तरह से बंदी रहेगी। यह बंदी छह दिसंबर की रात 12 बजे से लागू होगी जो सात दिसंबर रात 12 बजे तक जारी रहेगी।