दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अवैध रसोई गैस सिलेंडर रखने पर होने वाले हादसे के लिए गैस एजेंसी जिम्मेदार नहीं होगी। आयोग ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट के मामले में पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश देने से इनकार करते हुए यह फैसला दिया है।आयोग के अध्यक्ष जस्टिस संगीता धींगरा सहगल और सदस्य राजन शर्मा की बेंच ने कहा है कि तथ्यों से साफ है कि एजेंसी ने उपभोक्ता को कनेक्शन देते वक्त सिर्फ एक ही सिलेंडर दिया था, लेकिन उपभोक्ता ने अवैध रूप से एक अन्य सिलेंडर रखा था। बेंच ने कहा है कि ऐसे में गैस एजेंसी को हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।