भोपाल । राजधानी भोपाल के अवैध कॉलोनी वाले इलाकों में प्रॉपर्टी की गाइडलाइन 10 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। उप मूल्यांकन समिति की मीटिंग में इस पर फैसला होने के बाद अब जिला मूल्यांकन समिति की मीटिंग होगी। इसमें गाइडलाइन बढ़ाने की मुहर लगेगी। होशंगाबाद रोड, रायसेन रोड, बैरसिया रोड और रातीबड़ रोड पर लगातार अवैध कॉलोनियों की बसाहट बढ़ रही है। इन जगहों पर गाइडलाइन बढ़ेगी।उपमूल्यांकन समिति ने अवैध कॉलोनी के इलाकों में 10 प्रतिशत तक प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाए जाना प्रस्तावित किया है। अयोध्या बाइपास, कोलार रोड की कवर्ड कैंपस कॉलोनियों में भी गाइडलाइन में बढ़ोतरी होगी। कोलार की कुछ कॉलोनियां ऐसे भी हैं, जहां पर 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है।

प्रस्ताव डिस्ट्रिक कमेटी को भेजा
उप जिला मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और एसडीएम हुजूर आकाश श्रीवास्तव ने कुछ दिन पहले मीटिंग की थी। इसमें नई कलेक्टर गाइडलाइन के प्रस्ताव पर विचार किया गया और फिर प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति को भेज दिया। अब जिला मूल्यांकन समिति की मीटिंग में अंतिम फैसला होगा और फिर 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू की जाएगी।

रेसिडेंसियल और कमर्शियल रेट का अंतर खत्म
जानकारी के अनुसार शहर के प्रमुख बाजार न्यू मार्केट, चौक बाजार, 10 नंबर, 6 नंबर, बिट्टन व अन्य बाजारों में रेसिडेंसियल और कमर्शियल रेट के अंतर को खत्म किया गया है। इससे बाजारों की करीब 4 हजार रेसिडेंसियल प्रॉपर्टी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। यहां रेसिडेंसियल भवन की रजिस्ट्री कराने से पहले 50 प्रतिशत ज्यादा स्टांप शुल्क चुकाना पड़ेगा।

पिछले साल नहीं बढ़ी थी गाइडलाइन
मध्यप्रदेश में पिछले साल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की दरें एवरेज 19 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की तैयारी थी। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश की 15 हजार लोकेशन ऐसी थी, जहां पर गाइडलाइन 25 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव था, जबकि 39500 लोकेशन पर ये आंकड़ा 15 से 20 प्रतिशत था। भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन (बाजार दर) 40 प्रतिशत तक बढऩी थी। हालांकि, सरकार की हरी झंडी नहीं मिली और पिछले साल गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई थी। ऐसे में इस बार गाइडलाइन बढऩा तय है।