भोपाल । नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश के संपत्ति और जलकर देने वालों को फिर राहत दी है। उन्हें 31 मार्च तक बकाया राशि में लगे सरचार्ज में 25 से 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। शर्त यह रहेगी कि उन्हें एकमुश्त बकाया राशि जमा करवाना होगी। लोक अदालत में 2 किश्तों में राशि जमा करवाने की सुविधा दी गई थी। इससे पहले विभाग ने 12 मार्च को प्रदेशभर में आयोजित हुई लोक अदालत में यह छूट दी थी, लेकिन ई-नगर पालिका पोर्टल का सर्वर डाउन होने के कारण बड़ी संख्या में लोग अपनी बकाया राशि जमा नहीं करवा सके थे। इस कारण उन्हें छूट नहीं मिल पाई थी। 31 मार्च तक वे एकमुश्त बकाया राशि जमा करवाते हैं तो उन्हें यह छूट मिलेगी। यह छूट वर्ष 2020-21 तक की बकाया राशि पर मिलेगी।

25 से 100 प्रतिशत तक की छूट
उपभोक्ताओं को 25 से 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स के ऐसे मामले जिनमें टैक्स और सरचार्ज की राशि 50 हजार रुपए बकाया है तो सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यानी सरचार्ज के रूप में एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। टैक्स और सरचार्ज की बकाया राशि 50 हजार से अधिक और 1 लाख रुपए तक है तो सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जिन मामलों में टैक्स और सरचार्ज की राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा बकाया है तो सरचार्ज में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे मामले जिनमें टैक्स और सरचार्ज की राशि 10 हजार तक बकाया है तो सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। टैक्स और सरचार्ज की राशि 10 हजार से अधिक और 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर सरचार्ज में 75 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। टैक्स और सरचार्ज की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर 50 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।