रेलवे अधिनियम के कानून पार्सल विभाग के कर्मचारीयो के ठेंगे पर आरपीएफ बनी अंधी गूंगी बहरी रोज दर्जनों बार उड़ाई जाती हैं धज्जियां

रेलवे अधिनियम के कानून पार्सल विभाग के कर्मचारीयो के ठेंगे पर आरपीएफ बनी अंधी गूंगी बहरी रोज दर्जनों बार उड़ाई जाती हैं धज्जियां
अनुपपुर। रेलवे जंक्शन अनूपपुर जहां से रोजाना हजारों यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यहां आते हैं वैसे तो इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जरूरी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है इसके बावजूद मजबूरी में विल बी विभाग के कई नियमों कानूनों का पालन करने के चक्कर में आम आदमी यहां पर घन चक्कर बन जाता है इसके बावजूद भी वह रेल विभाग द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का उल्लंघन करने का हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि ऐसी ही पार्क में खड़े यहां पर आरपीएफ और जीआरपी के पुलिसकर्मी अवैध वसूली की थोड़ी सी गुंजाइश देखते ही यात्रियों को मुर्गा बनाकर हलाल करने से पीछे नहीं हटते लेकिन जैसे ही मामला रेलवे के कर्मचारियों का आता है आरपीएफ के जवान अपना आंख बंद करके दूसरी ओर घुमा लेते हैं जो इस समय अनूपपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
मोटरसाइकिल उठाए रेल लाइन क्रास करते रेलवे के कर्मचारी
अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर लैब आधारित फुट ओवरब्रिज न होने के कारण का बहाना बनाकर पार्सल विभाग से जुड़े कर्मचारी खुलेआम रेलवे विभाग के बनाए गए नियमों कानूनों का उल्लंघन करते देखे जा सकते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऐसी ही एक तस्वीर इस समय अनूपपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां पर बुकिंग पार्सल ऑफिस प्लेटफार्म नंबर एक पर है यहां से बुक की गई दूसरी जगह भेजे जाने के लिए मोटरसाइकिलो को रेलवे कर्मचारी प्लेटफार्म नंबर 1 से 2 और 3 के लिए ले जाते हैं वैसे तो मोटरसाइकिल या भारी वजन के बुकिंग सामानले जाने के लिए रेलवे स्टेशन के दक्षिण छोर से रास्ता बनाया गया है परंतु शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए रेल पार्सल विभाग के कर्मचारी प्लेटफार्म नंबर एक और दो के बीच जाने के लिए भारी वजन के बुकिंग समान यहां तक की मोटरसाइकिल सबको उठाकर एक और दो के बीच स्थित दो रेलवेलाइनों को क्रास करके खुलेआम आते जाते देखे जा रहे हैं ऐसी ही एक तस्वीर वायरल होने के बाद अनूपपुर की जनता अब अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए तैनात आरपीएफ के जवानों की सक्रियता पर सवाल खड़ा करके कई तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटी हुई है।
धारा 147 के तहत 1000 का जुर्माना 6 महीने की सजा
रेल विभाग के अधिनियम के अनुसार रेलवे विभाग की ट्रेक लाइनों को क्रास करने पर धारा 147 के तहत 1000 का जुर्माना या 6 महीने की सजा हैस ऐसा नहीं है कि अनूपपुर में तैनात आरपीएफ के जवानों को इसकी जानकारी नहीं है अगर यहां का आनंद अधिकार निकाल कर देखा जाए तो साल भर में 1 दर्जन ऐसे केस जरूर यहां की आरपीएफ कोर्ट में पेश करती है और आए दिन अनूपपुर रेलवे प्लेटफार्म पर आरपीएफ और जीआरपी द्वारा आम यात्रियों के साथ अवैध वसूली करने का यह मुख्य हथियार माना जाता है लेकिन जब यही धारा का उल्लंघन पार्सल विभाग के कर्मचारी करते हो तो आरपीएफ के जवानों का अंधा गूंगा बहरा बन जाना अपने आप में कई सवालिया निशान खड़ा कर देता है फिलहाल तो ऐसा कोई एक दिन नहीं पार्सल विभाग के कर्मचारियों का यह दिन भर में कई बार का रूटीन है कभी मोटरसाइकिल कभी 50 किलो की बोरी तो कभी बड़ी झाल रेल पार्सल विभाग के आधा दर्जन कर्मचारी उठाकर रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए देखे जाते हैं।