*अनूपपुर : आविवाहित जोडे कुछ घण्टों के लिए रुक रहे थे होटल मे संचालक के खिलाफ एफ आई आर दर्ज* 

       अनूपपुर / जिला मुख्यालय अनूपपुर के वार्ड क्रमांक 08 मे स्थिति महामाया होटल संचालक बृजेश जयसवाल पर  एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही की गई है।

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर को शिकायत प्राप्त हुई कि अनूपपुर नगर की कुछ होटलों में रूकने वाले बाहरी व्यक्तियों की जानकारी विधिवत पुलिस थाना में नहीं दी जाती है एवं कुछ होटलों में आविवाहित जोडे कुछ घण्टों के लिये संदिग्ध रूप में होटल में रूकने की सुविधा दी जाती है जिसकी संबंधित थानों में सूचना भी नहीं दी जाती है।

            एसडीओपी अनूपपुर श्री सुमित केरकेट्टा के मार्गदर्शन में टी. आई. कोतवाली  के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक   कमलेश सिंह चौहान, आरक्षक संजय सिंह, महिला आरक्षक अंकिता सोनी व्दारा पोस्ट आफिस रोड अनूपपुर स्थित महामाया होटल में चेकिंग की गई जो होटल के रजिस्टर निरीक्षण पर पाया गया कि दिनांक 16.09.25 को रूम नंबर 101 तथा 102 में एक व्यक्ति जिला छिन्दवाडा एवं एक व्यक्ति जिला अनूपपुर का ठहरे होना उल्लेख है इसी प्रकार दिनांक 15.09.25 को होटल में पांच लोग ठहरे थे, जिसमें विकाश सिंह निवासी जिला कटनी का भी था, दिनांक 14.09.25 को दो लोग ठहरे थे जिसमें हर्षित बपोरा राज्य हरियाणा का था तथा दिनांक 13.09.25 को तीन लोग ठहरे थे जिसमें दुर्गश जिला शहडोल का होना रजिस्टर में अंकित है रजिस्टर में दिनांक 13.02.25 से 16.09.25 तक के लोगों के ठहरने का उल्लेख है किन्तु होटल के संचालक व्दारा थाना में उनके ठहरने की कोई सूचना थाना कोतवाली अनूपपुर में नहीं दिया गया है. जबकि श्रीमान् कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी महोदय अनूपपुर के द्वारा जारी आदेश दिनांक 10 मई 2025 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि होटल एवं धर्मशाला संचालक को बाहरी व्यक्तियों के आवागमन की सूचना समीपवर्ती थाना को देना अनिवार्य होगा एवं उसके वैध पहचान पों की तस्दीक करने के उपरांत ही ठहरने हेतु स्थान उपलब्ध करायेगें। महामाया होटल के संचालक बृजेश जयसवाल पिता महेश प्रसाद जयसवाल उम्र 50 वर्ष निवासी वार्डनं. 08 अनुपपुर के व्दारा श्रीमान् कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी महोदय अनूपपुर के उक्त आंदेश की अवहेलना करना पाये जाने से थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्र. 455/2025 धारा 223 बीएनएस पंजीबद्ध किया जाकर गिरफ्तार किया गया है।