अनूपपुर कलेक्टर ने  नो एंट्री में वाहन खड़ा करने के लिए निर्धारित किये स्थान


अनूपपुर /  अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने नो एंट्री के समय पर भारी वाहनों को निर्धारित स्थल पर खड़े करने के लिए एक आदेश जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि  मुख्यालय एवं एवं कोतमा के मुख्य मार्गो पर ट्राफिक का दबाव अधिक रहने के कारण 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक सभी सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। उक्त वाहनों के प्रतिबंधित अवधि में वाहन चालकों द्वारा वाहनों को अनियमित रूप से किसी भी स्थान पर खड़ा कर दिया जाता है, जिस कारण शहर के आसपास वाहनों का आवागमन प्रभावित होता है।

अतः भारी वाहनों के उक्त प्रतिबंधित अवधि में वाहनों को व्यवस्थित तथा नियमित रूप से खड़ा कराने हेतु अनूपपुर शहर की सीमा के पास निम्नानुसार चेक प्वाइंट निर्धारित किया गया है  अनूपपुर शहर की सीमा से लगे सड़क मार्ग प्रतिबंधित अवधि में भारी वाहनों के खड़ा कराने का चेक प्वांइट  अनूपपुर-कोतमा मार्ग मानपुर तिराहा शहर अनूपपुर एवं  अनूपपुर-चचाई मार्ग - ग्राम पारसवार की सीमा, अनूपपुर- अमरकंटक मार्ग
ग्राम दमना के पास। अनूपपुर-जैतहरी मार्ग राठौर पेट्रोल पंप के पास। खड़ा करने का आदेश जारी किया गया है | जिसके लिए कलेक्टर अनूपपुर ने 
जिला परिवहन अधिकारी अनूपपुर एवं जिला यातायात प्रभारी अनूपपुर को निर्देशित किया जाता है कि भारी वाहनों के संचालन हेतु प्रतिबंधित अवधि में उपरोक्त नियत चेक प्वांइट के बाहर ही भारी वाहनों को खड़ा कराना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त चेक प्वांइटों पर संकेत बोर्ड प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।