अनूपपुर की पूर्व कलेक्टर सोनिया मीना की मुश्किलें बढ़ सकती है 

भोपाल / अनूपपुर की पूर्व कलेक्टर व नर्मदापुरम जिले की कलेक्टर सोनिया मीना की मुश्किलें बढ़ सकती है। हाईकोर्ट ने सीएस को 30 दिन के अंदर कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट में पेश होने वाले एडीएम को छह महीने की ट्रेनिंग पर भेजने को कहा है। हाईकोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर वह खुद पेश होने की जगह, एडीएम को लेटर लेकर भेज दिया था। इसके साथ ही सिवनी मालवा के तहसीलदार को भी कोर्ट ने ट्रेनिंग पर भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि इन्हें काम के बारे में जानकारी नहीं है। इसके साथ ही कलेक्टर पर कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट ने 30 अगस्त तक सीएस को वक्त दिया है।

एडीएम और तहसीलदार का पावर सीज

इसके साथ ही हाईकोर्ट जज जीएस अहलूवालिया ने कहा है कि कानून का ज्ञान नहीं होने और मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने पर, नर्मदापुरम के एडीएम एवं तहसीलदार सिवनी मालवा का पावर एक साल तक सीज कर दिया है। ये लोग अब अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने इन दोनों अधिकारियों को 6 माह की ट्रेनिंग पर भेजने के निर्देश भी दिया है।


30 अगस्त तक देनी है रिपोर्ट

इतना ही नहीं मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि एक माह के भीतर की गई कार्रवाई को हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराए। वहीं, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव के विवेक पर छोड़ा है कि ऐसे अधिकारी जो न्यायालय का मान नहीं रखते हैं , उनके विरुद्ध वह किस स्तर की कार्रवाई कर सकते हैं। नर्मदापुरम एडिशनल कलेक्टर देवेंद्र सिंह और सिवनी मालवा तहसीलदार राकेश खजूरिया के विरुद्ध आदेश पारित हुए हैं।