*अनूपपुर : छात्राओं से अश्लील हरकत मामले मे प्राचार्य एच एल बहेलिया निलंबित*

*अनूपपुर : छात्राओं से अश्लील हरकत मामले मे प्राचार्य एच एल बहेलिया निलंबित*
अनूपपुर / जिला मुख्यालय की शासकीय उच्च विद्यालय अनूपपुर के प्राचार्य एच एल बहेलिया के विरुद्ध अपराध दर्ज के 20 दिनों के बाद जनजाति कार्य विभाग द्वारा भेजे गए निलंबन प्रस्ताव पर कमिश्नर शहडोल ने निलंबित कर दिया है, सूत्र के अनुसार अनूपपुर जनजाति कार्य विभाग मे मठाधीश के रूप में बैठे श्री वाजपेई ने प्राचार्य एच एल बहेलिया के निलंबन प्रस्ताव को कई दिनों तक दावा कर रखे हुए थे , कई तरह के हस्तक्षेप के बाद निलंबन के प्रस्ताव को कलेक्टर अनूपपुर के माध्यम से कमिश्नर शहडोल को भेजा गया | ज्ञात हो की यह निलंबन प्राचार्य द्वारा छात्रों से छेड़छाड़ के मामले मे दर्ज हुई अपराध को लेकर किया गया है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर की छात्राओं ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए प्राचार्य बहेलिया पर छेड़छाड़ का अपराध दर्ज करवाया था सूत्रों के अनुसार विगत कई दिनों से प्राचार्य बी एल बहेलिया द्वारा छात्राओं से की जा रही अश्लील हरकतें जिस पर छात्राएं लोक लज्जा के कारण इसकी शिकायत थाने में नहीं करती थी, और आखिरकार छात्राओं ने एकजुट होकर हिम्मत दिखाते हुए 25 जनवरी को दरिद्र प्राचार्य के विरुद्ध कोतवाली थाने अनूपपुर मे अपराध दर्ज करवाया था |
*बैड टच की शिकायत*
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार
प्राचार्य एच एल बहेलिया रविवार विद्यालय के अवकाश के दिन छात्राओं को अतिरिक्त कक्षाओं के नाम पर स्कूल बुलाते थे और उनसे बैड टच जैसे घिनौनी हरकतें करते थे, इन्हें इनकी हरकतों पर पहले भी चेतावनी दी गई थी, शिकायत न होने की वजह से इनके हौसले बढ़ते गए और फिर यह अपनी हदें पार करते चले गए |
*कोतवाली पुलिस ने किया था गिरफ्तार*
कोतवाली पुलिस अनूपपुर ने छात्राओं व उनके परिजनों की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 37/25 धारा 74 बीएनएस, 7, 8, 9 (ग) (च), 10 पास्को एक्ट, अपराध क्रमांक 38/25 धारा 74 बीएनएस, 7, 8, 9(ग) (च), 10 पास्को एक्ट एवं अपराध क्रमांक 39/25 धारा 74 बीएनएस 7, 8, 9 (ग) (च), 10 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर दिनांक-25-01-2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर के आदेशानुसार दिनांक-26-01-2025 को जिला जेल अनूपपुर में निरूद्ध किया गया था |
*यह हुआ आदेश*
कलेक्टर, (जनजातीय कार्य विभाग) जिला अनूपपुर (म.प्र.) के पत्र क्र./710/शि.स्था.2/ज.का.वि./2025, अनूपपुर दिनांक 15-02-2025 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार एच.एल.बहेलिया, प्राचार्य शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.अनूपपुर के विरूद्ध दिनांक-25-01-2025 को छात्राओं की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 37/25 धारा 74 बीएनएस, 7, 8, 9 (ग) (च), 10 पास्को एक्ट, अपराध क्रमांक 38/25 धारा 74 बीएनएस, 7, 8, 9(ग) (च), 10 पास्को एक्ट एवं अपराध क्रमांक 39/25 धारा 74 बीएनएस 7, 8, 9 (ग) (च), 10 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर दिनांक-25-01-2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर के आदेशानुसार दिनांक-26-01-2025 को जिला जेल अनूपपुर में निरूद्ध किया गया है तथा वर्तमान में श्री बहेलिया जिला जेल अनूपपुर में निरूद्ध हैं।
श्री एच.एल.बहेलिया, प्राचार्य, शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.) का उक्त कृत्य नैतिक अधःपतन की श्रेणी में आता है, जो म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होने से दण्डनीय है।
अतएव श्री एच.एल. बहेलिया, प्राचार्य, शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.) उक्त आपराधिक प्रकरण में 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए जिला जेल अनूपपुर में निरूद्ध रहने के कारण उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) (क) के तहत हिरासत के दिनांक-25-01-2025 से ही निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री बहेलिया का मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, जिला अनूपपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री बहेलिया को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।