अनूपपुर जिला पंचायत को हाई कोर्ट जबलपुर से फिर जारी हुई नोटिस

अनूपपुर जिला पंचायत को हाई कोर्ट जबलपुर से फिर जारी हुई नोटिस
अनूपपुर / जिला पंचायत अनुपपुर की कार्यप्रणाली से फिर एक बार उच्च न्यायालय जबलपुर से नोटिस जारी हुआ है, अभी गत सप्ताह सीईओ जिला पंचायत को भृत्य के मामले में नोटिस हुआ था फिर याचिका कर्ता के भुगतान समय सीमा में नही किए जाने पर मलय श्रीवास्तव मुख्य सचिव पंचायत एवम ग्रामीण विकास तथा सुगंध प्रताप सिंह कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को नोटिस जारी हुआ है, निविदाकार धर्मेंद्र कुमार चौबे ने वित्तीय वर्ष 2009,2010,2011,2012 में विभाग द्वारा दिए गए स्वीकृत कार्य किए थे, कार्य पूर्ण होने के पश्चात कई बार आवेदन दिए जाने के बाद भी उनका भुगतान 12,17000/ नही किया जा रहा था, अंत में व्यथित होकर निविदाकार द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका संख्या WP 18529/2023 प्रस्तुत किया था, उच्च न्यायालय ने साठ दिवस के अंदर भुगतान करने के निर्देश दिए थे, इसके बाद फिर कई बार आवेदन के बावजूद भुगतान नही होने पर याचिका कर्ता ने उच्च न्यायालय जबलपुर में अवमानना याचिका क्रमांक 1048/2024 प्रस्तुत की थी जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने रिस्पॉन्डेंट नंबर एक मलय श्रीवास्तव और रिस्पॉन्डेंट नंबर दो सुंगध प्रताप सिंह को नोटिस जारी किया है, और चार सप्ताह में जवाब मांगा है, शासन के आदेश के बाद भी बड़े अधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश का समय पर पालन नही किया जा रहा है और जिला पंचायत अनुपपुर को इस सप्ताह में दूसरी बार अवमानना का नोटिस जारी हुआ है, याचिका कर्ता की तरफ से दीपक कुमार पांडे और अनुभव सिंहल ने पक्ष रखा,