अनूपपुर : लोक अभियोजक के तर्कों बाद आरोपी की जमानत खारिज
अनूपपुर : लोक अभियोजक के तर्कों बाद आरोपी की जमानत खारिज
अनूपपुर/ पीडिता को काम के बहाने बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी मो0 जाहिद खान निवासी गोविदा काॅलरी कोतमा की जमानत निरस्त
लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि पीडिता अपनी सहेली के साथ रेल्वे स्टेशन के पास गयी थी जहाॅ पर उसके जान पहचान का आरोपी मिला और उसको काम दिलावाने के बहाने अपने साथ ठªेन में ले कर गया जहाॅ पर आरोपी ने पीडिता को नर्सरी मे रखा और उसके साथ जबरजस्ती उसकी इच्छा के विरूद्व बलात्कार किया और किसी को न बताने की धमकी दिया । आरोपी बलात्कार करने के बाद वहाॅ से भाग गया पीडिता लौटकर आयी और घटना के बारे में अपने परिजनो को सूचना दी ।
फरियादी की शिकायत के आधार पर थाना कोतमा में अपराध किया गया। थाना कोतमा द्वारा आरोपी मो0 जाहिद खान को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया। मामले में आरोपी मो0 जाहिद खान की ओर से माननीय सत्र न्यायाधीश श्री नरेन्द्र पटेल के न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए और शासन की और पैरवी कर रहे लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस एवं मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त दिया गया।


