*अनूपपुर वाटर पार्क को लेकर हाई कोर्ट ने पूछे कई तीखे सवाल*

*अनूपपुर वाटर पार्क को लेकर हाई कोर्ट ने पूछे कई तीखे सवाल*
अनूपपुर / सकरा स्थित सर रिसोर्ट एंड फन सिटी वाटर पार्क के मालिक रहीश खान की ज़मानत पर 29 मई को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट जबलपुर के कोर्ट नंबर 8 के सिंगल बेंच माननीय न्यायाधीश दिनेश कुमार पालीवाल ने वाटर पार्क से जुड़े कई तीखे सवाल पूछे जिसका मौके पर दस्तावेज न दिखाए जाने पर हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी पर कोई फैसला ना देते हुए 10 जून 2024 के दिन मुक़र्रर किया है इसका साफ मतलब है कि अभी सर वाटर पार्क और फन सिटी के मालिक रहीस खान और मैनेजर मुन्ना खान को अभी 10 जून तक जेल में ही रहना पड़ेगा
*कोर्ट ने पूछे यह थे सवाल*
उच्च न्यायालय जबलपुर के कोर्ट नंबर 8 में जब उक्त सुनवाई की यूट्यूब में सीधा प्रसारण किया जा रहा था उस समय अनूपपुर में इस बहस को काफी लोगो ने देखा और सुना बहस के दौरान हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने वाटर पार्क की अनुमति, वाटर पार्क में एक साथ डेढ़ सौ लोगों का जमावड़ा, वाटर पार्क में सुरक्षा के इंतजाम के साथ-साथ मृतक की मौत के लिए जिम्मेदार कौन? आदि कुछ आहम सवाल न्यायालय ने जमानत देने के पूर्व पूछे जिस पर आरोपित रईस खान के वकील ने वाटर पार्क से संबंधित दस्तावेज दिखाने के लिए न्यायालय से समय मंगा जिस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित कर जमानत को 10 जून 2024 तक टाल दिया |
*यह है मामला*
मामला 11.मई .2024 को दोपहर करीब 02.00 बजे का है जहाँ नाबालिग बालक शुभम प्रजापति पिता शिवप्रसाद प्रजापति उम्र करीब 17 वर्ष निवासी बुढार जिला शहडोल अपने मित्रो आयुष यादव, यश लंहगीर, आदित्य कोरी, नीलेश कोरी के साथ कार से अनूपपुर जिले में अमरकंटक रोड पर ग्राम जमुड़ी में बने सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी वाटर पार्क पहुंचें, जहां प्रत्येक व्यक्ति 150 रूपये की टिकिट कटाकर अंदर जाकर स्विमिंग पूल में चले गये जहां पहले से ही बड़ी संख्या में करीब 150-200 लोग मौजूद थे। कुछ देर बाद अचानक शुभम प्रजापति अपने मित्रो को नहीं मिलने पर हो हल्ला हुआ और थोड़ी देर बाद स्विमिंग पूल के पानी में शुभम प्रजापति अचेतन अवस्था में मिला जिसे तुरंत उठाकर जिला अस्पताल ले जाने पर डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया था |
*304 का आरोपी बनाया*
इस पूरे मामले में अनूपपुर कोतवाली पुलिस ने सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी वाटर पार्क के मालिक मो. रईस खान पिता इसहाक मोहम्मद उम्र करीब 54 वर्ष निवासी वार्ड न. 12 चंदास टोला अनूपपुर एवं मैनेजर अंसार मोहम्मद उर्फ मुन्ना पिता निसार मोहम्मद उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड न. 12 चंदासटोला अनूपपुर के विरूद्ध गैरइरादतन हत्या का आपराधिक प्रकरण अपराध क्रमांक 269/2024 धारा 304, 34 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर तत्परता पूर्वक दोनो आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था जहां न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया था |