मार-पीट के आरोपीगण को न्यायालय ने सुनाई सजा

मार-पीट के आरोपीगण को न्यायालय ने सुनाई सजा
अनूपपुर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामअवतार पटेल जिला अनूपपुर के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 782/20, थाना चचाई के अपराध क्रमांक 118/2020, धारा 324, 34 भादवि के आरोपीगण धनीराम कोल पिता नत्थू कोल उम्र 30 वर्ष, मनीराम कोल पिता नत्थू कोल उम्र 24 वर्ष, नत्थू कोल पिता तेजई कोल उम्र 53 वर्ष सभी निवासी ग्राम मेडियारास, हीरानगर थाना चचाई जिला अनूपपुर (म0प्र0) को दोषी पाते हुए तीनों को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। एक अन्य अभियुक्त पिंकू पिता लल्ला कोल को आदेश 13 मार्च 2023 को फरार घोषित किया गया है। इसी न्यायालय के एक अन्य प्रकरण क्रमांक 1121/19, थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 245/2019, धारा 323, 34 भादवि के आरोपीगण झल्लू राठौर पिता सुद्धू राठौर, वर्तमान आयु 65 वर्ष, रामशंकर राठौर पिता झल्लू राठौर, वर्तमान आयु 49 वर्ष, चंद्रवती राठौर पत्नी रमाशंकर राठौर, वर्तमान आयु 45 वर्ष, सभी निवासी- वार्ड नं. 10 मीलटोला, जैतहरी, थाना जैतहरी, जिला अनूपपुर म.प्र. सभी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 1500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। दोनों मामलों में शासन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे द्वारा की गयी। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी अनूपपुर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 782/20, में पारित न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 15 अप्रैल 2020 को रात करीब 11 बजे फरियादी आहत की पत्नी मन्नू बाई कोल खलिहान के नीचे बकान नदी के किनारे वीरान स्थान में पानी का पंप लगायी थी जिसे देखने के लिए जा रही थी, तभी अभियुक्तगण नदी के किनारे बैठे थे, उन्हें देखकर वह बोली कि इतनी रात में यहां क्यों बैठे हो, बकान नदी में हमारा पंप लगा हुआ है, इसके पहले हमारा पानी का पंप चोरी हो गया था, इसी बात को लेकर अभियुक्तगण एक राय होकर गाली देने लगे, तब रमेश कोल मौके पर पहुंचकर गाली देने से मना किया तब चारों मिलकर पुनः गाली गलौच करते हुए हाथ मुक्का, डंडा, लोहे जैसे औजार से मारपीट करने लगे, तब मन्नू बाई कोल द्वारा हल्ला गुहार करने पर विजय कुमार कोल ने आकर बीच-बचाव किया, तब उक्त सभी आरोपीगण बोल रहे थे कि आज तो बच गया, दोबारा मिलने पर जान से खत्म कर देंगे। आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1121/19, में पारित न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 31 अक्टूबर 2019 की शाम को झल्लू राठौर की गाय फरियादी गीता बाई के खेत में लगे टमाटर को चर गयी थी, उस दिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर 1 नवंबर 2019 को सुबह करीब 6 बजे गीता बाई अपनी बाड़ी में लगे टमाटर में पानी लगा रही थी तभी आरोपी झल्लू राठौर बाड़ी में आया तो वह उससे बोली कि तुम अपनी गाय को बांधते नहीं हो, न ही देखते हो, मेरी बाड़ी में लगे टमाटर को खा ली है। इसी बात को लेकर आरोपी झल्लू राठौर का लड़का रामशंकर और उसकी बहू चंदा राठौर आकर उसे मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे। उसके द्वारा गाली देने से मना करने पर आरोपी झल्लू राठौर और रामशंकर फरियादी गीताबाई के साथ हाथ-मुक्की से मारपीट कर जमीन में पटक दिया और रामशंकर की पत्नी चंदा राठौर उसे हाथ, मुंह पकड़कर खींचने लगी। तब फरियादी गीताबाई के हल्ला-गोहार करने पर उसका भतीजा चंद्रप्रताप राठौर व नाती शिवम राठौर द्वारा बीच-बचाव किया गया। जाते-जाते उक्त तीनों आरोपी बोल रहे थे कि आज तो बच गयी, दोबारा, ऐसा बोलोगी तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त संबंध में उसने अपने पति की जानकारी दी थी। उक्त मारपीट से उसके दोनों हाथों की भुजा में खरोंचदार चोंट, दाहिने हाथ की कलाई में सूजन तथा पीठ व कमर में दर्द है। उक्त दोनों प्रकरणों में संबंधित थाना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, आहत एवं गवाहान के कथन से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने से उन्हें गिरफ्तार किया गया, अन्वेषण उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया जहां विचारण उपरान्त माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।