महिला की हत्या कर शव को छिपाने की आरोपी महिला को आजीवन कारावास

महिला की हत्या कर शव को छिपाने की आरोपी महिला को आजीवन कारावास
अनूपपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पवन शंखवार राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने थाना करनपठार के अपराध की धारा 302, 307, 201, 324 भादवि की आरोपित 24 वर्षीय गनपतिया बाई पति विजय निवासी ग्राम कोका को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 307 भादवि में (आजीवन कारावास एवं 2000 रुपये एवं धारा 201 भादवि में 05 वर्ष को सक्ष्यम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदण्ड का आदेश दिया हैं। कुछ आरोपित को आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी अपर लोक अभियोजक / सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा ने की।
अपर लोक अभियोजक ने मंगलवार को बताया कि 19 फरवरी 2018 को थाना करनपठार में दूरभाष से बाम कोहका में मर्ग संबंधी सूचना प्राप्त हुई, जिसकी तस्दीक हेतु पुलिस घटना स्थल गनपतिया के पर में सूचनाकर्ता इन्द्रवती ने इस आशय की सूचना दी कि उसका लड़का नामू 16 फरवरी 2018 को राजेन्द्रग्राम बैंक पैसा निकलवाने गया था, जो वापस नहीं आया, तब वह 18 फरवरी 2018 को अपनी बुजा सनियाबाई के साथ जटना टोला गुनिया के पास विचरवाने गई थी और बाँटकर वापस आ रही थी, तब गांव के पास कमलेशती भागते हुये मिली, उसके चेहरे में बहुत चोट थी और चिल्ला रही थी कि गनपतिया उसे मार उसी समय गनपतिया, कमलेशवती को पीछे से मारने की लिये दौड़ी और बोल रही थी, तब जैसे उसकी सास को मारा जमा है, वैसे उसे भी मार डालेगी, उन लोगों ने बीच बचाव किया था गांव के अज्जू जायसवाल ने 108 में फोन लगा जानकारी दी तब कमवती को ईलाज हेतु राजेन्द्रबाम से गये। इसके बाद पुलिस ने सनियाबाई, मुकेश, अज्जू व गांव के अन्य लोग मनपतिया बाई के पर में जाकर देखा तो घर के आंगन में घसीटने व खून के निशान मिले और उक्त निशान के पीछे गये तो बायें तरफ खेत में रखा पैरा को हटाकर देखा तो भूरीबाई की शद खून से लथपथ पड़ा था। रामपतिया बाई में भूरीबाई को जान से मार डाला तथा कमलेशवती को जान से मारने की नीयत से उस पर वार किया था। सूचना पर से थाना करनपठार में मर्ग कायम कर धारा 174 दंड किया गया। समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय द्वारा अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपित को सजा सुनाई।