माननीय न्यायालय ने सुनाई कारावास की सजा

कोरिया पुलिस ने किया था अपराध कायम

बैकुंठपुर   दिनांक 02.12.2020 को प्रार्थी उदय सिंह के द्वारा अपराध दर्ज कराया गया कि आरोपी सूरज एवं राजेश निवासी ग्राम  आनी बैकुंठपुर के द्वारा एक राय होकर जातिगत गाली -गलौज कर जान से मारने की दमकी देते हुए मारपीट किया गया है। जिसपर थाना अजाक बैकुंठपुर में दिनांक 03.12.2020 को रिपोर्ट दर्ज किया गया। एवं दिनांक 15.04.2021 को आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासात में लेकर जेल भेजा गया। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राजेश देवगन को धारा 294IPC, 323, 324 IPC में क्रमश: 01 माह, 03 माह, 06 माह का कठोर कारावास एवं क्रमश रूपये अर्थदण्ड एवं धारा-3(1)(4), 3(1)(5), 3(2) (V5) एट्रोसिटी एक्ट मे क्रमश: 06 माह, 06 माह, 06 माह का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी सुरजलाल को धारा 323 IPC में 01 माह का कठोर कारावास , अर्थदंड एवं धारा 3(2)(VA) एट्रोसिटी एक्ट में 06 माह का कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया है।