हत्या के आरोप में फरार आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
राजेन्द्रग्राम।
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर के न्यायालय के सत्र प्रकरण क्र. 25/2018, थाना अमरकंटक के अपराध क्र. 40/2012, धारा 302, 307, 294, 323, 34 भादवि के  आरोपी वीरेन्द्र गुप्ता पिता प्रकाश चंद्र गुप्ता उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम भेजरी, थाना अमरकंटक, जिला अनूपपुर म.प्र. को निर्णय दिनांक 19.12.2023 को धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड के दण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा की गयी। वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 05.05.2012 को फरियादी संजीव कुमार गुप्ता ने आहत दिलीप कुमार के साथ थाना अमरकंटक में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराया कि वह ग्राम भेजरी के बाजार में अपने घर के पास बैठकर बाजार का हिसाब-किताब कर रहा था, उसी समय रात्रि करीब 09ः30 बजे बस स्टैण्ड भेजरी तरफ से रिंकू गुप्ता आया और शिव मंदिर के सामने दिलीप गुप्ता को मां-बहन की गंदी-गंदी गाली देने लगा, जब दिलीप ने मना किया तो रिंकू गुप्ता ने दिलीप को डंडे से मारा, जो दिलीप के जांघ व पेट में लगा। उसी समय पीछे से प्रभात गुप्ता हाथ में चाकू लेकर आया और जान से खत्म करने के इरादा से दिलीप कुमार गुप्ता के पेट में सामने से चाकू घोप दिया, जिससे दिलीप गुप्ता के पेट की आंत निकली गयी। मोनू एवं वीरेन्द्र गुप्ता दोनों लाठी से मारपीट किए। दिलीप के चिल्लाने पर राजाराम गुप्ता, मुन्नालाल गुप्ता, शंकरलाल, राजेन्द्र गुप्ता, प्रमोद गुप्ता ने आकर बीच-बचाव किया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना अमरकंटक में अपराध क्र. 40ध्12 अंतर्गत धारा 307, 294, 323, 34 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई और आहत दिलीप कुमार का मुलाहिजा आवेदन फार्म भरकर मेडिकल परीक्षण हेतु पी.एच.सी. अमरकंटक भेजा गया। ईलाज के दौरान आहत दिलीप की मृत्यु हो जाने से पी.एच.सी अमरकंटक से उक्ताशय की तहरीर बॉय भगत सिंह द्वारा थाना अमरकंटक में प्रस्तुत किए जाने पर मार्ग क्र. 8ध्12 लेखबद्ध किया गया। प्रकरण में अभियुक्त वीरेन्द्र गुप्ता को फरार दर्शाते हुए अभियुक्तगण अजय गुप्ता, मोनू उर्फ रोहित व प्रभात कुमार गुप्ता के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेन्द्रग्राम के न्यायालय मे पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण अजय गुप्ता, मोनू उर्फ रोहित व प्रभात कुमार गुप्ता को पूर्व में ही दोषसिद्व किया जा चुका हैं, अभियुक्त वीरेन्द्र गुप्ता के फरार होने के कारण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेन्द्रग्राम में अभियुक्त वीरेन्द्र गुप्ता के विरूद्व स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का आदेश किया गया। दिनांक 12.12.2017 को अभियुक्त वीरेन्द्र गुप्ता के दस्तयाब होने से उसे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। मामले की समस्या विवेचना उपरांत अभियुक्त वीरेन्द्र गुप्ता के विरूद्व पूरक अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। मामले में अभियोजन द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई। जहां पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित पाए जाने पर उपरोक्त दण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया।