आज रात जिला जेल मे रहेंगे वाटर पार्क संचालक रहीश खान

आज रात जिला जेल मे रहेंगे वाटर पार्क संचालक रहीश खान
अनूपपुर / गैर इरादतन हत्या के आरोपी वाटर पार्क संचालक अनूपपुर निवासी रईस खान व उसके मैनेजर मुन्ना खान को आज अनूपपुर कोतवाली पुलिस ने रिमांड न्यायालय अनूपपुर में दोनों आरोपियों को पेश किया जहाँ न्यायालय ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला जेल अनूपपुर भेज दिया है, जहा वह आज रात रहेंगे इस मामले में न्यायालय में कल सोमवार को पुनः सुनवाई की जाएगी |
*की गई भारी लापरवाही*
सम्पूर्ण मर्ग जाँच पर पाया गया कि सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी वाटर पार्क के मालिक रईस खान एवं मैनेजर मुन्ना उर्फ अंसार खान के द्वारा वाटर पार्क निर्माण के लिए किसी भी संबंधित विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गयी थी। हाल ही में बड़ी संख्या में 150 रूपये की प्रवेश टिकिट की राशि ली जाकर बड़ी संख्या में लोगो को वाटर पार्क एवं स्विमिंग पूल में सुरक्षा नियमो की अनदेखी कर प्रवेश दिया जाता था । जिन्होंने अपने स्विमिंग पूल और वाटर पार्क में पानी में डूबने से बचा ने के लिए कोई भी तैराक नहीं लगाया था , स्विमिंग पूल में अंदर जाने वालों को लाइफ सेविंग जैकेट नहीं दी गई थी, डूबने से बचने के लिए स्विमिंग ट्यूब भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जहां पानी करीब 8 फीट गहरा और डूबने की संभावना थी वहां कोई सावधानी वाला सूचना बोर्ड एवं संकेत भी नहीं लगाया गया था, गहरी होने वाले स्थान पर कहीं कोई रस्सी या डोरी नहीं बांधी गई थी, मौके पर कोई भी मेडिकल सुविधा जैसे ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था। सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी (स्वीमिंग पुल एवं वाटर पार्क) का मालिक रईस खान पिता इसहाक खान निवासी सर लगन पैलेस अनूपपुर एवं मैनेजर मुन्ना भाईजान उर्फ अंसार खान के द्वारा यह बात भली भांती जानते समझते हुए की करीब 8 फुट की गहराई के पानी भरे हुए जान की जोखिम वाले स्विमिंग पुल और वाटर पार्क में उक्त सभी सुरक्षा और सुविधाओ के बगैर किसी भी व्यक्ति की पानी में डूबने से मृत्यु हो सकती है, उसके बाद भी आज बड़ी संख्या में एक साथ 150-200 लोगो को स्वीमिंग पुल और वाटर पार्क से कमाई करने के लिए फीस लेकर अंदर गहरे पानी में जाने दिया। पुलिस जाँच में पाया गया कि वाटर पार्क के मालिक रईस खान एवम् मैनेजर मुन्ना उर्फ अंसार खान का कृत्य ऐसा था कि वह जानता था कि 8 फुट गहराई वाले स्वीमिंग पुल में डूबने से किसी की भी जान जा सकती है, तब भी उसके द्वारा किसी भी सुरक्षा मानदंड का पालन न करते हुए संबंधित विभागो से अनुमति लिये बगैर आर्थिक लाभ कमाने के लिये यह जानते हुए की यह कृत्य आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है, जानबूझकर किया जा रहा था जिससे शुभम प्रजापति की मृत्यु होना पाई गई। जो थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 269/2024 धारा 304,34 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी मो. रईस खान पिता इसहाक मोहम्मद उम्र करीब 54 वर्ष निवासी वार्ड न. 12 चंदासटोला अनूपपुर एवं अंसार मोहम्मद उर्फ मुन्ना पिता निसार मोहम्मद उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड न. 12 चंदासटोला अनूपपुर को गिरफ्तार किया जाकर सख्त वैधानिक कार्यवाही की गयी है