पटवारी रमेश सिंह निलंबित विधानसभा चुनाव में आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन का है आरोप 
अनूपपुर। चुनाव प्रचार की शिकायत की जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही होना पाए जाने व विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के संबंध में प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में होने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विरुद्ध होने से दण्डनीय होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तहसील कार्यालय जैतहरी के पटवारी रमेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतहरी नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।