जिले में चुनाव की तैयारी जोरो पर कही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम तो कही आचार संहिता का पालन न करवानें पर सचिव निलंबित

जिले में चुनाव की तैयारी जोरो पर कही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम तो कही आचार संहिता का पालन न करवानें पर सचिव निलंबित
आदर्श आचरण संहिता के पालन की अपील
अनूपपुर। मध्यप्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 की 09 अक्टूबर 2023 को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्ष आचरण संहिता के दौरान व्हाट्सएप/फेसबुक/ट्विटर/इंस्टाग्राम/इन्टरनेट वेबसाइट आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म/बल्क एसएमएस/व्हाईस रिकार्डिंग मैसेज/रेडियो (प्रायवेट एफएम चैनल सहित)/चैनल/केबल नेटवर्क/टीवी चैनल/सिनेमा हाल/समाचार पत्र/सार्वजनिक स्थल पर ऑडियो-वीडियो विजुअल में भाषा, धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय या किसी अन्य आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने की संभावना, वैमनस्यता, घृणा एवं द्वेष की भावना या सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना एवं व्यक्तिगत आक्षेप से संबंधित किसी भी प्रकार की आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन से संबंधित पोस्ट प्रतिबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक/प्रिन्ट/सोशल मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी से आवश्यक है। बिना प्रमाणन पोस्ट पर निर्वाचन नियम एवं आईपीसी/सीआरपीसी के कानूनी प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावेगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी होने पर इलेक्ट्रॉनिक/प्रिन्ट/रेडियो/मोबाइल नेटवर्क/सोशल मीडिया एवं इंटरनेट वेबसाइट पर नजर रखी जा रही है। सभी से आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपील की गई है।
दारसागर सचिव को कलेक्टर ने निलंबित करने के दिए निर्देश
मध्यप्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के 72 घंटे के उपरांत भी सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम पंचायत दारसागर में कलेक्टर के भ्रमण अवलोकन के दौरान नही पाए जाने पर ग्राम पंचायत दारसागर के सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।
आवश्यक सूचना आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
अतः अनुरोध है कि व्हाट्सएप/फेसबुक/ट्विटर/इंस्टाग्राम/इन्टरनेट वेबसाइट आदि सोषल मीडिया प्लेटफार्म/बल्क एसएमएस/व्हाईस रिकार्डिंग मैसेज/रेडियो (प्रायवेट एफएम चैनल सहित)/चैनल/केबल नेटवर्क/टीवी चैनल/सिनेमा हाल/समाचार पत्र/सार्वजनिक स्थल पर ऑडियो-वीडियो विजुअल में भाषा, धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय या किसी अन्य आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने की संभावना, वैमनस्यता, घृणा एवं द्वेष की भावना या सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना एवं व्यक्तिगत आक्षेप से संबंधित किसी भी प्रकार की आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन से संबंधित पोस्ट प्रतिबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक/प्रिन्ट/सोशल मीडिया में राजनैतिक पोस्ट से संबंधित वीडियो का जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी से पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है। बिना प्रमाणन पोस्ट पर निर्वाचन नियम एवं आईपीसी/सीआरपीसी के कानूनी प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
लगातार हो रही जिला बदर की कार्यवाही
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष वशिष्ठ ने अनावेदक सौरभ द्विवेदी पिता सतीसचंद्र द्विवेदी उम्र 25 वर्ष निवासी खपडा दफाई कमलनगर राजनगर थाना रामनगर के विरुद्ध 06 अपराधिक एवं 03 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के प्रकरण दर्ज होने व आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर वर्तमान में विधानसभा का निर्वाचन होना संभावित होने से अनावेदक के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा 5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए मध्यप्रदेश राज्य के जिला शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किया है। उन्होंने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदक को बिना उनकी लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्दिष्ट जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नही करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अनावेदक के विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पुलिस की निगरानी में पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर अनावेदक के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
लालदास यादव को कलेक्टर ने किया जिला बदर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष वशिष्ठ ने अनावेदक लालदास यादव पिता बहोरीलाल यादव उम्र 48 वर्ष निवासी चमनचैक फुनगा चैकी फुनगा थाना भालूमाड़ा के विरुद्ध 17 संस्थित एवं विचाराधीन कार्रवाई के प्रकरण दर्ज होने व आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर वर्तमान में विधानसभा का निर्वाचन होना संभावित होने से अनावेदक के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा 5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए मध्यप्रदेश राज्य के जिला शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किया है। उन्होंने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदक को बिना उनकी लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्दिष्ट जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नही करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अनावेदक के विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पुलिस की निगरानी में पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर अनावेदक के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी जी के कुशल नेतृत्व में शिक्षा विभाग, छब्ब् एवं छैै के विद्यार्थियों द्वारा मतदाता जागरुकता अभियान के अन्तर्गत दिनाॅक 12/10/2023 को विश्वविद्यालय के मुख्यद्वार से नजदीकी गाँव तक मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। उसके उपरान्त मतदाता जागरुकता पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर गाँव वालों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान शिक्षा संकाय के संकाय प्रमुख प्रो.एम.टी.वी नागराजू, शिक्षा विभाग के प्रो. शमीम अहमद, डॉ. शिखा बैनर्जी, डॉ. सपना, डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, डॉ. दिलीप कुमार चैधरी शारीरिक शिक्षा विभाग के डॉ. मनोज कुमार पांडेय, डॉ. रामजी मिश्रा एवं पर्यटन प्रबंधन विभाग के डॉ. जय प्रकाश नारायण उपस्थित रहें।
राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों का नाम निर्देशन संबंधी प्रशिक्षण 13 अक्टूबर को
विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के सफल संचालन हेतु कलेक्ट्रेट स्थित सोन सभागार में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के नाम निर्देशन एवं निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया की जानकारी प्रदाय किये जाने हेतु 13 अक्टूबर को अपरान्ह 1 बजे से राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। उक्ताशय की जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीपी पटेल ने सर्व संबंधितों से प्रषिक्षण में उपस्थिति की अपील की है।
रंगोली बनाकर मतदान करने का दिया संदेश
जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को अधिक से अधिक आगामी विधानसभा निर्वाचन में मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लतार की छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रंगोली बनाकर मतदान करने का संदेश दिया गया। छात्राओं ने रंगोली के माध्यम से सभी मतदाताओं को विधान सभा निर्वाचन में शत-प्रतिशत मतदान करने हेतु जागरुक किया।
वाहनों में लगी पट्टिका को हटाने हुई कार्यवाही
विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता को दृष्टिगत रखते हुए एसडीएम कोतमा अजीत तिर्की द्वारा सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत विधानसभा क्षेत्र कोतमा में वाहनों की जांच के दौरान वाहनों में लगी पट्टिका आदि हटाए जाने की कार्यवाही की गई।
कलेक्टर ने अंतर्राज्यीय सीमावर्ती चेकपोस्ट का किया निरीक्षण
जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने छत्तीसगढ़ सीमा से लगे बार्डर ग्राम बकडूमरा, ग्राम छताई पहुंचकर अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसडीएम एवं रिटर्निग अधिकारी कोतमा अजीत तिर्की उपस्थित थे। कलेक्टर ने जिले से लगी हुई अंतर्राज्यीय सीमा पर पहुचकर निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में की जाने वाली कार्रवाइयों का जायजा लिया। उन्होंने ने चेक पोस्ट निरीक्षण के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में उपस्थित कर्मचारियों को दिशा निर्देशित किया। चेक पोस्ट पर स्थैथिक निगरानी टीम की तैनाती, टीम द्वारा किए जाने वाले कार्य की चेक लिस्ट बनाने तथा अन्य आवश्यक निर्देश दिए। वहां मौजूद एसएसटी दल के सदस्यों को ड्यूटी के दौरान सतर्कता बरतने, प्रत्येक गतिविधि को रजिस्टर में नोट करने, सावधानी के साथ वाहनों की चेकिंग के निर्देश दिए।