आपूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार अशोक कुमार गुप्ता की काला बजारी पाए जाने पर अभियोग पंजीकृत की शिकायत,, रिपोर्ट @ अजय यादव बांदा

आपूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार अशोक कुमार गुप्ता की काला बजारी पाए जाने पर अभियोग पंजीकृत की शिकायत
अतर्रा( बाँदा)। सरकारी खाद्यान्न की काला बजारी करने तथा कार्डधारकों को खाद्यान्न न देने के आरोपों पर स्पस्टीकरण न देने तथा उपरोक्त दुकान का स्टॉक न मिलने पर और एक सौ चौरासी कुंतल पच्चीस किलो खाद्यान्न की काला बजारी पाए जाने पर आपूर्ति निरीक्षक ने थानाध्यक्ष अतर्रा को तहरीर देते रिपोर्ट दर्ज करने का अनुरोध किया। पुलिस नें उचित दर विक्रेता के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया।
आपूर्ति निरीक्षक अतर्रा प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि कार्यालय उपजिलाधिकारी अतर्रा के पत्रांक 207 दिनांक 17-08-04 द्वारा अशोक कुमार गुप्ता उचित दर विक्रेता अतर्रा नगर पालिका परिषद अतर्रा को अगस्त 2024 में अपनी दुकान की ई पास मशीन (शॉप कोड 10400161) चालू न कर वितरण कार्य शुरू न किये जाने पर कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए उपरोक्त के सम्बंध में अपना स्पस्टीकरण मय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। आपूर्ति कार्यालय तहसील अतर्रा के विक्रेता को प्राप्त कराया गया है कल दिना तक अशोक कुमार उचित दर विक्रेता ने उक्त नोटिस का कोई जवाब नही दिया गया है। उक्त वर्णित स्थित में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्ति लिपिक ब्रजेश कुमार श्री। दोपहर लगभग 12:45 बजे अशोक कुमार उचित दर विक्रेता की दुकान/ गोदाम का औचक निरीक्षण किया गया। दौरान निरीक्षण मौके पर अशोक कुमार गुप्ता उचित दर विक्रेता दुकान पर उपस्थित मिले उनकी उपस्थिति में तथा अन्य उपस्थित गवाहानो के समक्ष दुकानों में उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। विक्रेता की दुकान के भौतिक सत्यापन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कोई भी खाद्यान्न नहीं मिला ।
अतर्रा पुलिस नें पूर्ति निरीक्षक अतर्रा की तहरीर पर अशोक कुमार कोटेदार अतर्रा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत एवं अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजिकृत कराने की आवश्यक कार्यवाही की गई।