उपभोक्ता आयोग अनूपपुर से राम लखन सिंह के पक्ष में फैसला, मामला स्टेट बैंक जमुना काॅलरी का बैंक को क्षतिपूर्ति के रूप में राम लखन सिंह को देना होगा 7 लाख 50 हाजर रूपये
कोतमा। जमुना कॉलरी निवासी राम लखन सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक इंडिया शाखा जमुना कॉलरी में फ्लाई ऐस ब्रिक्स निर्माण हेतु प्रधानमंत्री रोजगार श्रजन योजना के तहत 25 लाख रुपए के लोन हेतु आवेदन दिया था। लोन मंजूर होने पर भी बैंक मैनेजर मुकेश अग्रवाल और फील्ड ऑफिसर राजेश पटनायक ने रिश्वत ना मिलने के कारण लोन की कम नहीं दिया तब राम लखन सिंह ने उपभोक्ता आयोग अनूपपुर में क्षतिपूर्ति दावा पेश किया और दोनों पक्षों की दलील एवं दस्तावेज अवलोकन के बाद विद्वान न्यायाधीश श्री सोनकर ने परिवादी राम लखन सिंह के पक्ष में फैसला देते हुए स्टेट बैंक जमुना कॉलरी को 2 माह के भीतर 7 लाख 50 हजार भुगतान करने का आदेश दिनांक 16 मार्च 2023 को दिया है जिसमें स्टेट बैंक की तरफ से वकील संतोष अग्रवाल और परिवादी की तरफ से स्वयं राम लखन सिंह ने अपनी पैरवी की। ज्ञात हो कि राम लखन सिंह पूर्व यूनियन लीडर ने सहारा इंडिया के विरुद्ध भी उपभोक्ता फोरम में दावा प्रस्तुत किया है साथ ही उन्होंने आम जनता से निवेदन किया है कि जिन लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है वह श्री सिंह से संपर्क करें उनका केस निशुल्क लड़कर उनकी मदद की जायेगी।