हत्यारों को आजीवन कारावास

उमरिया - प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उमरिया द्वारा अभियुक्त गब्बारसी  उर्फ सतेन्द्र लोनी को धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अपराध के लिये आजीवन कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 181 मोटरयान अधिनियम के अपराध के लिये एक माह का कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड्, धारा 192 मोटरयान अधिनियम के अपराध के लिये दो हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 196 मोटरयान अधिनियम के अपराध के लिये एक माह का कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियुक्त संदीप लोनी को धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अपराध के लिये आजीवन कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया । अभियुक्त लवकुश उर्फ गुनी लोनी को धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अपराध के लिये आजीवन कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड  एवं धारा 196 मोटर यान अधिनियम के अपराध के लिये एक माह का कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । 

ज्ञातव्य हो कि घटना दिनांक  17 जनवरी 2020 को सुबह 10 बजे अभियुक्त गण गब्बारसी उर्फ सतेन्द्र  लोनी , संदीप लोनी व लवकुश उर्फ गुनी लोनी प्रार्थी मुकेश पटेल के घर आये एवं उसके भाई गणेश को लेकर गये थे । प्रार्थी का भाई दोपहर तक घर नही आया और वह करीब 1 बजे लेट्रिन करने छोटा बंधा तालाब जा रहा था और सुंदर बर्मन के खेत बगार में पहुंचा था तो देखा कि रूधान तरफ कंछेदी के खेत की मेड़ मे उसके भाई गणेश को उपर्युक्तम तीनों अभियुक्त गण हाथ मुक्का  से मारपीट कर रहे थे और उसका भाई अपना बचाव करते हुए रूधान में गिर गया । फिर तीनों अभियुक्त‍गण ने वहीं पर पड़े पत्थरों को उठाकर गणेश पटेल के सिर को कुचलने लगे। प्रार्थी हल्ला करते हुये अपने भाई को बचाने दौड़ा तब गब्बारसी लोनी अपनी मोटरसायकल बगार खेत और दूसरी तरफ लवकुश लोनी अपनी मोटरसायकल रामस्वरूप के खेत में छोड़कर भाग गये ।

प्रार्थी पास जाकर अपने भाई को देखा और वहीं पर जोर- जोर से चिल्लाकर रोने लगा तो मोहल्ले  और गांव के काफी लोग आ गये जिन्हें  उसने घटना के बारे में बताया। गणेश पटेल की मृत्यु अभियुक्त गब्बारसी लोनी, संदीप लोनी व लवकुश लोनी के द्वारा उसके सिर को पत्थंर से कुचलने से हुई है। अभियुक्तगणों ने मृतक गणेश पटेल की मृत्युं कारित करने का समान्य आशय निर्मित कर और उसके अग्रसरण में कंछेदी के खेत में उसको हाथ मुक्कें से मारपीट कर तथा पत्थ‍र से सिर को कुचलकर उसकी हत्या कारित किया है, का विचारणीय तथ्य‍ और संपूर्ण मामला अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह से परे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उमरिया के समक्ष प्रमाणित किया है ।

प्रकरण में अभियोजन संचालन डीपीओध्प्रभारी डीडीपी अर्चना मरावी के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक एडीपीओ के0 आर0 पटेल द्वारा किया गया । विगत दिवस उक्त उद्घोषित निर्णय की जानकारी मीडिया प्रभारी (अभियोजन) एडीपीओ नीरज पाण्डेय द्वारा दी गयी ।