कटनी साउथ में  यात्रियों से एमआरपी रेट से ज्यादा वसूले जा रहे हैं पैसे


कटनी /  देश में हर सामान का एक कीमत फिस्क होती है। अगर कोई व्यक्ति मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) से अधिक कीमत पर कोई सामान बेचता है तो यह कानूनी अपराध है। रेलवे स्टेशन पर यात्री गाड़ी पकड़ने के लिए जल्दबाजी में रहते हैं जिसका फायदा उठा कर वहां समान बेचने वाले कभी-कभी ज्यादा पैसा ले लेते हैं।

रेलवे स्टेशन या ट्रेन में अकसर यात्री ये शिकायत करते हैं कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद फूड स्टॉल या खाने-पीने की दूकान पर एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान बेचा जा रहा है। इसी की सच्चाई जानने के लिए आज 07 मई 2024 को कटनी साउथ स्टेशन  के प्लेटफार्म क्रमांक 02 मे  संचालित केटरिंग संचालक हरि शंकर पाराशर के कैंटीन पहुंचे जहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद कर एमआरपी से अधिक कीमत पर सामान बेचने की शिकायत की सच्चाई जानने की कोशिश की गई, जहां पर एक 60 रूपये एमआरपी वाली आम (मजा ) की कोल्ड ड्रिंक वेंडर से मागने पर उसके द्वारा 70 रूपए मांगे जा रहे थे, और बिल उसका बिल मांगने पर कॉल कोल्ड ड्रिंक को वापस फ्रीजर में रख दी गई, इसी तरीके से 15 रुपए एमआरपी वाली रेल नील के पानी बॉटल को 20 रूपए मे यात्रियों को बेचा जा रहा था | 


कहां और कैसे करें शिकायत?
भारतीय रेलवे ने यात्रियों को उनसे जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 139 जारी किया है। इसके अलावा यात्री ‘रेल मदद’ नामक ऐप को भी अपने फोन में डाउनलोड कर शिकायत कर सकते हैं।

हम अकसर सोचते हैं कि शिकायत करके क्या फायदा क्योंकि सरकारी काम में शिकायत का असर देर से होता है। हालांकि रेल मदद या 139 हेल्पलाइन नंबर में ऐसा नहीं है। यहां शिकायत करने पर तत्वरित कार्रवाई की जाती है और आपको समाधान मिलता है।

        *1000 का लगा जुर्माना*

  उक्त पूरे मामले की  रेल मदद के 139 पर शिकायत के बाद रेलवे प्रशासन ने कटनी साऊथ स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 02 मे  संचालित केटरिंग संचालक हरि शंकर पाराशर के विरुद्ध तोड़ित कार्यवाही करते हुए बातया की सम्बंधित वेंडर के विरुद्ध 1000 रूपए का आर्थिक दण्ड लगाया गया है व भविष्य में इस तरीके की यात्रियों की ओर से  शिकायत  न आने की चेतावनी दी गई |