पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रशिक्षण कार्य का डीएम एवं एडीएम ने लिया जायजा

पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रशिक्षण कार्य का डीएम एवं एडीएम ने लिया जायजा
अनूपपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने एकलव्य आवासीय विद्यालय पहुंचकर पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्य का अवलोकन किया उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को निर्वाचन के संबंध में प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण में बताई जा रही बातों को ध्यान में रखते हुए आत्मसात करने को कहा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में बड़ी जिम्मेदारी मतदान दलों की है उन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में विस्तृत जानकारी होना नितांत आवश्यक है इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सी पी पटेल भी उपस्थित रहे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी के प्रशिक्षण कार्य के संबंध में प्रशिक्षणार्थियों से जानकारी ली तथा उन्हें कहा कि अगर कहीं कोई शंका लगे तो उसका समाधान प्राप्त करें कहीं भी कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को ईवीएम वीवीपैट मशीन का अच्छे से हैण्डऑन प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिए मास्टर ट्रेनर द्वारा कक्षवार पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों को उनके दायित्व के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया तथा ईवीएम वीवीपैट का हैण्डऑन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
पुष्पराजगढ़ रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय का जिला निर्वाचन अधिकारी ने लिया जायजा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने 88 पुष्पराजगढ़ (अजजा) विधानसभा क्षेत्र के तहसील कार्यालय स्थित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सी पी पटेल रिटर्निंग ऑफिसर पुष्पराजगढ़ दीपक पांडे मास्टर ट्रेनर कौशलेंद्र सिंह उपस्थित रहे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय पुष्पराजगढ़ का जायजा लेते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चेकलिस्ट अनुसार सभी आवष्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के संबंध में मौके पर दिशानिर्देश दिए।
प्रत्येक उम्मीदवार को देना होगा अपराधिक रिकार्ड का विवरण
उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा शपथ पत्र
जिले के सभी 3 विधानसभा क्षेत्रो के लिए चुनाव कि अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दखिल करने प्रक्रिया आरंभ होगी। विधानसभा क्षेत्र 86-कोतमा के लिए नवीन एसडीएम कार्यालय कोतमा, 87-अनूपपुर के लिए तहसील कार्यालय अनूपपुर, 88-पुष्पराजगढ़ के लिए तहसील कार्यालय पुष्पराजगढ़ में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। आवेदन पत्रों को जमा करने के लिए रिटर्निंग आफीसर, सहायक रिटर्निंग आफीसर तथा उनके सहायक कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को अपराधिक रिकार्ड का विवरण भी देना होगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने बताया कि सभी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र 26 में आपराधिक प्रकरण के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेश के अनुसार उम्मीदवार को अपने पूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सभी विवरण दर्ज करके नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल कि ओर से चुनाव लड़ रहा है, तो उसे आपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को भी सूचना देनी होगी। राजनैतिक दल उम्मीदवार के लंबित आपराधिक प्रकरण की जानकारी दल की वेबसाइट पर दिखाएंगे। साथ ही राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे जिसे समाचार पत्रो एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित प्रकाशित करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र भरने के बाद कम से कम तीन बार लंबित आपराधिक प्रकरण के संबंध में घोषणा स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीव्ही चैनलों में प्रसारित करना अनिवार्य होगा। इनका प्रसारण नाम वापसी कि समय सीमा समाप्त होने से मतदान के 48 घण्टे पहले तक कि अवधि में किया जाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आपराधिक प्रकरणो कि जानकारी देने के लिए आयोग द्वारा प्रपत्र सी-1 निर्धारित किया गया है। जिसे संचार माध्यमों में प्रकाशित एवं प्रसारित किया जायेगा। उम्मीदवार प्रपत्र सी-2 में अपने राजनैतिक दल को लंबित प्रकरणो की जानकारी देंगे। जिसे दल वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार प्रपत्र सी-3 में रिटर्निंग आफीसर को लिखित में जानकारी देंगे तथा प्रपत्र 26 में शपथ प्रस्तुत करेंगे। प्रपत्र 26 के कालम 5 एवं 6 में आपराधिक प्रकरणो की जानकारी दी जायेगी। सभी उम्मीदवार इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवारों को चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज करने होंगे संलग्न
अनूपपुर जिले के सभी 3 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम आरंभ होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने होंगे। नामांकन पत्र के लिए प्रारूप 2 ख निर्धारित किया गया है। इसके भाग एक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन पत्र भरेंगे। शेष उम्मीदवार भाग दो में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को प्रारूप 26 में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। यह शपथ पत्र शपथ आयुक्त अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक प्रकरण, चल-अचल सम्पत्ति, देनदारियाँ, परिवार की चल-अचल सम्पत्ति, नकद राशि, आभूषण, वाहन, बीमा पालिसी, म्यूचुअल फण्ड, शेयर, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि का विवरण देना भी आवश्यक होगा। शपथ पत्र में लंबित सम्पत्ति कर, बिजली बिल, जल कर, बैंक ऋण का भी विवरण देना आवश्यक होगा। आयोग के निर्देशों के अनुसार यदि उम्मीदवार उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है जिसके लिए उसने नामांकन पत्र दाखिल किया है तो उसे अपना नाम मतदाता सूची में जिस विधानसभा में शामिल है उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। राजनैतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ प्रारूप क और ख में आवश्यक जानकारियाँ प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार आरक्षित वर्ग का है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को जमा की गई जमानत राशि की रसीद अथवा विवरण देना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उम्मीदवार द्वारा ली गई शपथ का विवरण भी देना होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने कहा है कि सभी रिटर्निंग आफीसर नामांकन पत्र जमा कराते समय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार समस्त दस्तावेज उम्मीदवारों से अवश्य जमा कराएं।