ग्राम बहेराबांध, निगवानी, थानगांव तथा कोठी में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली
अनूपपुर। कोतमा विकासखण्ड के ग्राम बहेराबांध, निगवानी, थानगांव तथा कोठी में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को निर्भय और प्रलोभन से मुक्त होकर अनिवार्य रूप से मतदान दिवस पर वोट देने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता स्लोगन का उदघोष किया गया।
मतदाता जागरूकता के लिए ग्राम पपरौड़ी में फुटबॉल प्रतियोगिता सम्पन्न

 


जैतहरी विकासखण्ड के ग्राम पपरौड़ी में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान में बढ़चढ़ कर भाग लेने व मतदाता को प्रेरित करने के लिए पंचायत स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फुटबाल के माध्यम से मतदाताओं को संदेश दिया गया कि स्वच्छ व सशक्त सरकार बनाने में आप सबों का एक-एक मत बहुमूल्य है। ऐसे में आप सभी मतदान अवश्य करें।
आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर कैलाशचंद कन्नौजिया को कलेक्टर ने किया जिला बदर   
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष वशिष्ठ ने अनावेदक कैलाषचंद कन्नौजिया पिता गोरेलाल कन्नौजिया उम्र 34 वर्ष निवासी कोहका पूर्व थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर के विरुद्ध 8 संस्थित एवं विचाराधीन कार्यवाही के प्रकरण दर्ज होने व आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर अनावेदक को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा 5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए मध्यप्रदेश राज्य के जिला शहडोल, उमरिया एवं डिण्डौरी चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किया है। उन्होंने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदक को बिना उनकी लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्दिष्ट जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नही करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अनावेदक के विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पुलिस की निगरानी में पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर अनावेदक के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
कारखानों में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस के दिन मतदान करने हेतु दिया जाएगा अवकाश    
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके तहत अनूपपुर जिले सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में 17 नवम्बर 2023 दिन शुक्रवार को मतदान होना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को अपने मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने हेतु कारखाना प्रबंधकों को मतदान दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं।