जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर धारदार बका लेकर घूमते पाए जाने पर कोतवाली पुलिस द्वारा दबोचा जाकर की गई कार्रवाई

        पुलिस अधीक्षक अनूपपुर  जितेंद्र सिंह पवार  के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर इसरार मंसूरी एवं एस.डी.ओ.पी.अनूपपुर सुमित  केरकेट्टा के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस द्वारा जिला बदर चल रहे आरोपी संतोष पटेल निवासी  बस्ती रोड , अनूपपुर के  अमरकंटक तिराहे के पास बका लेकर  घूमते पाए जाने की सूचना पर घेराबंदी कर दबोचा जाकर कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया। 
              उल्लेखनीय है कि  न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला अनूपपुर आशीष वशिष्ठ के द्वारा पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेन्द्र सिंह पवार के प्रतिवेदन पर संतोष पटेल पिता रामकुमार पटेल उम्र करीब 31 साल निवासी  बस्ती रोड ,  अनूपपुर के विरुद्ध विगत 08 वर्षों में मारपीट,  गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, महिलाओं से छेड़खानी,  एक्सटॉर्शन एवं हत्या के प्रयास   के  06 अपराधिक प्रकरण थाना कोतवाली में दर्ज होना पाए जाने से दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1 धारा 5 - क की कण्डिका (क ) एवं (ख़) तथा सह  पठित  धार 7  के अंतर्गत  जिला अनूपपुर एवं जिला अनूपपुर की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश राज्य के जिला शहडोल, उमरिया और डिंडोरी  की सीमाओं से 1 वर्ष की काल अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।  
                जिला बदर किए गए आदतन अपराधी संतोष पटेल निवासी बस्ती रोड अनूपपुर के द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर दिनांक 08. 06.2024 को रात करीब  11:00 अमरकंटक तिराहा के पास  धारदार बका लेकर  घूमते पाए जाने की सूचना पर टी. आई.कोतवाली निरीक्षक अरविंद जैन के नेतृत्व  में  सहायक उपनिरीक्षक  संतोष वर्मा एवं प्रधान आरक्षक राजेश कंवर  के द्वारा घेराबंदी किया जाकर जिला बदर आरोपी संतोष पटेल को पकड़ा जाकर अपराध क्रमांक 299 / 24  धारा 25 (2) आर्म्स एक्ट  एवं अपराध क्रमांक 300 /24 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत अपराध पंजीकृत किया जाकर गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेन्द्र सिंह पवार  के निर्देशन में अनूपपुर जिले से जिला बदर किये गए सभी आरोपियों की लगातार  सघन चेकिंग की जा रही है।