गौण खनिजो की रायल्टी की राशि ग्राम पंचायत ही खर्च करेंगी- सीईओ जिला पंचायत 

जनपद पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर गौण खनिज रायल्टी के 2 करोड़ रूपए जारी

खनन प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायत ही करेंगी खर्च

मनेन्द्रगढ़ / बैकुण्ठपुर  - गौण खनिज उत्खनन से प्राप्त होने वाली रायल्टी राषि से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाने के लिए दो करोड़ से ज्यादा राषि जनपद पंचायतों को प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता जैन ने बताया कि कोरिया जिले के जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर एवं एमसीबी जिले के जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़, जनपद पंचायत भरतपुर तथा जनपद पंचायत खड़गंवा के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों से गौण खनिज का दोहन किया जाता है। इससे खनिज विभाग को प्राप्त होने वाली रायल्टी राषि जिला स्तरीय खनन समिति के अनुमोदन पष्चात उन खनन प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत कार्यों के लिए वापस प्रदान की जाती है। उन्होने बताया कि अविभाजित कोरिया जिले के चिन्हित ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के समयावधि में हुए खनन के क्षतिपूर्ति के एवज में दो करोड़ चार लाख छब्बीस हजार रूपए की राषि जिला पंचायत को खनिज विभाग के माध्यम से गत माह प्राप्त हुई। इसमे बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बस्ती, नरकेली, खांड़ा, जगतपुर, अमरपुर तथा मूड़ीझरिया तथा जनपद पंचायत खड़गंवा के ग्राम पंचायत बरमपुर, मझौली, सैंदा व ग्राम पंचायत खड़गंवा षामिल हैं। इसी तरह गौण खनिज प्रभावित ग्राम पंचायतों में मनेन्द्रगढ़ की ग्राम पंचायत महराजपुर, उजियारपुर, मोरगा, डोमनापारा, हस्तिनापुर तथा जनपद पंचायत भरतपुर की ग्राम पंचायत सिंगरौली षामिल है। इन क्षेत्रों में होने वाले खनन के बाद मिलने वाली रॉयल्टी राशि से होने वाले विकास कार्यों का चयन ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत सीइओ ने इस रायल्टी राशि के खर्च संबंधी निर्देश के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित ग्राम पंचायत स्वयं अपने विकास कार्यों का कार्य प्रस्ताव तैयार कर जनपद पंचायतों को प्रस्तुत करती हैं। ग्राम पंचायत के प्रस्तावों को जनपद पंचायत द्वारा जांच कर जिला पंचायत में प्रेषित किया जाता है और जनपद द्वारा प्रस्तावित कार्यों का अनुमोदन जिला पंचायत द्वारा किया जाता है साथ ही समस्त राशि सीधे जनपद पंचायतों को आवंटित कर दी जाती है। ग्राम पंचायतों से संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ही खनन प्रभावित ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी करते हैं। जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर को रायल्टी के रूप में 64 लाख 29 हजार रूपए तथा जनपद पंचायत खड़गंवा को 23 लाख 17 हजार रूपए, जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ को 1 करोड़ 11 लाख 35 हजार रूपए तथा जनपद पंचायत भरतपुर को 5 लाख 45 हजार रूपए जारी कर दिए गए हैं। जनपद पंचायतों से जारी प्रषासकीय स्वीकृती आदेष के प्रावधानों के अनुसार उक्त राषि का उपयोग ग्राम पंचायतें कर सकती है।