खबर का असर :अनूपपुर कलेक्टर ने बदला शहर में भारी वाहनों के प्रवेश का समय

@रिपोर्ट - अनीश तिगाला 

अनूपपुर / शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के समय को लेकर बड़ा फेरबदल किया गया है। अनूपपुर कलेक्टर  ने शहर में भारी वाहनों के प्रतिबंध का समय बढ़ा दिया है। नए आदेश के मुताबिक अब शहर के अंदर से गुजरने वाले भारी वाहन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। भारी वाहनों के समय मे परिवर्तन की मांग को लेकर आर के एक्सपोज़ ने एक बड़ी खबर प्रकाशित की थी जिसके बाद अनूपपुर पुलिस अधीक्षक ने उक्त खबर को संज्ञान लेते हुए  नो एंट्री के समय मे परिवर्तन के लिए कलेक्टर अनूपपुर को प्रस्ताव भेजा गया जहाँ अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने  अनूपपुर सहित कोतमा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत गुजरने वाले भारी वाहनों के समय में  परिवर्तन का आदेश जारी किया है  | 

 *बिगड़ी यातायात व्यवस्था को देखकर समय में परिवर्तन*

 अनूपपुर जिले में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को देखते हुए अनूपपुर कलेक्टर ने  भारी वाहनों की नो एंट्री में परिवर्तन किया गया है, लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने में अनूपपुर जिले का यातायात विभाग असफल नजर आ रहा है,  चंद रूपयों की खनक के कारण  नियम विरुद्ध जिले मे संचालित ओवर लोड भारी वाहनों की तेज सरपट रफ्तार को यातायात विभाग की पीएच क्यू वाली मैडम की रोक नहीं सक रही थी लगातार यह भारी वाहन अनूपपुर की सड़कों में कभी मानव को तो कभी बेज़ुबान जानवरों को रौंद रहे हैं | 

     *यह हुआ आदेश*

 कलेक्टर कार्यालय के कार्यालयीन आदेश क्रमांक-4275/आरडीएम / कानून व्यव./2021 दिनांक 09 सितम्बर 2021 द्वारा नगर पालिका क्षेत्र अनूपपुर एवं कोतमा में बढ़ती सड़क दुर्घटना को रोकने तथा आवागमन की सुविधा की सुगम व्यवस्था, जनमानस सुरक्षा के संबंध में अनूपपुर एवं कोतमा के मुख्य मार्गों में प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित किया गया है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक-1114/आरडीएम/नो एण्ट्री/2022 दिनांक 01 मार्च 2022 द्वारा हिन्दुस्तान पावर कंपनी जैतहरी से निकलने वाली ऐश के परिवहन की अनुमति रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक दी गई थी, किन्तु इस अवधि में ऐश वाहनों के साथ अन्य भारी वाहन भी प्रवेश करते हैं, जिस कारण उक्त मार्गो में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक-1114/आरडीएम/नो एण्ट्री / 2022 दिनांक 01 मार्च 2022 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है पुलिस अधीक्षक अनूपपुर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं दिनांक 20.05.2024 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक-4275/आरडीएम / कानून व्यव./2021 दिनांक 09 सितम्बर 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए अनूपपुर मुख्यालय एवं कोतमा के मुख्य मार्गों पर ट्राफिक का दबाव अधिक रहने के कारण 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाता है। पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक-1114/आरडीएम/नो एण्ट्री/2022 दिनांक 01 मार्च 2022 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। कार्यालयीन आदेश दिनांक 09 सितम्बर 2021
की शर्ते यथावत् रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।