खुले में मांस, मटन और मछली के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने थाना रामनगर पुलिस एवं प्रशासन ने आरंभ की कार्रवाई`

खुले में मांस, मटन और मछली के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने थाना रामनगर पुलिस एवं प्रशासन ने आरंभ की कार्रवाई`
अनूपपुर- पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र सिंह पवार ( भारतीय पुलिस सेवा ) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर शिवकुमार सिंह के निर्देशन एवं एस.डी.ओ.पी. कोतमा वीरेंद्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में रामनगर पुलिस और नगर परिषद बनगवा के द्वारा खुले में मांस, मटन और मछली के विक्रय पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ की। थाना रामनगर क्षेत्र में मांस, मटन और मछली का व्यापार करने वाले व्यक्तियों को थाना रामनगर में बुलाया जाकर टी. आई. रामनगर अरविंद जैन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया एवं हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी इस संबंध में आदेश निर्देश से अवगत कराया गया कि खुले में मांस, मटन और मछली का व्यापार नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि में मांस, मटन और मछली की दुकानों को स्थानीय प्रशासन नगर परिषद की मदद से शिफ्ट किया जाएगा। बैठक में उपस्थित मांस, मटन और मछली विक्रेतागणों ने उक्त आदेश के पालन में अपनी समिति दी। इसके उपरांत टी. आई. रामनगर अरविंद जैआं ने पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन नगर परिषद बनगवा सीएमओ एवं स्टाफ के साथ रामनगर थाना क्षेत्र में खुले में मांस, मटन और मछली का व्यापार करने वाले दुकानदारों को मौके पर पहुंचकर शीघ्र नियम का पालन किए जाने हेतु मौके पर जाकर समझाइश और हिदायत दी गई।