भाजपा नेता का भतीजा निकला गांजा तस्कर,कोतमा पुलिस ने खोडरी में पकड़ा था गांजा - विजय उरमलिया की कलम से

अनूपपुर - कोतमा थाना अंतर्गत ग्राम खोडरी में गांजे के अवैध कारोबार की सूचना पुलिस अधीक्षक को लगी थी जिस पर टीम तैयार कर दबिश दी गई और उसके बाद जो सामने आया हैरान करने वाला था सूत्र बताते है ये गांजा तस्कर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष कोतमा मुनेश्वर पांडेय का भतीजा निकला अब आप सोचिये बीस साल से सरकार में मौजूद भाजपा सरकार के नेता और उनके रिश्तेदार किस कदर अवैध कार्यों में संलिप्त मिल रहे है हाल ही में भाजपा नेताओं का शराब लूटने का मामला सामने आया था और अब एक भाजपा नेता का भतीजा गांजे की तस्करी में धरा गया,
 थाना कोतमा में सहायक उप निरीक्षक को  दिनांक 03/06/2025 को रोड पेट्रोलिंग कस्बा भ्रमण में हमराह प्र.आर.55 विवेक त्रिपाठी, आर. 435 संजय द्विवेदी सहित रवाना हुआ था कस्बा भ्रमण करते हुये गांधी चौक में पूर्व से रवाना शुदा आर. 232 अभय त्रिपाठी को हमराह लेकर कस्बा रोड पेट्रोलिंग भ्रमण पर था तभी मेरे विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम खोडरी का रामपाल पाण्डेय अपने घर के बेडरूम में 40 से 50 किलो गांजा बिक्रय करने के लिये रखा है सूचना पर पुलिस ने समय रहते दबिश दी और समय रहते कार्यवाही करने की खबर से तय हुआ कि पुरा गांजा मिल जायेगा यदि पुलिस ने रामपाल के घर छापा नहीं मारा तो सुबह तक रामपाल पाण्डेय पुरा गांजा किसी को बेच देगा या इधर उधर कर देगा मुखबिर की सूचना का पंचनामा हमराह स्टाफ, आर. 55 विवेक त्रिपाठी, आर. 435 संजय व्दिवेदी के दिनांक 03.06.2025 के 23.55 बजे गांधी चौक कोतमा के पास लेख कर हमराही स्टाफ आर.232 अभय त्रिपाठी को एसडीओपी महोदय कोतमा को कार्यवाही हेतु मुखबिर सूचना का पत्र लिफाफा डाक सहित तथा 02 स्वतंत्र गवाह को बुलाकर लाने डियूटी सर्टिफिकेट दिनांक 04.06.2025 के 00.15 बजे देकर रवाना किया रवानाशुदा कर्मचारी आर. 232 अभय त्रिपाठी कस्बा से दो स्वतन्त्र साक्षी नीखलेश जैन उर्फ नीतू पिता स्व. नरेशचन्द्र जैन उम्र 38 वर्ष निवासी वार्ड नं. 02 कोतमा एवं रामेश्वर कहार पिता दुर्गा कहार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम निगवानी थाना कोतमा जिला अनूपपुर को लेकर आया गवाहो को मुखबिर सूचना से अवगत कराया जाकर पंचनामा 00.55 बजे तैयार किया गया आरक्षक व्दारा बताया गया कि एसडीओपी महोदय कोतमा का कार्यालय रात्रि होने से बन्द है सर्च वारंट प्राप्त न हो पाना बताये जाने पर स्वतत्र गवाहों एवं स्टाफ की उपस्थित में सर्च वांरट प्राप्त न होने का पंचनामा 01.20 बजे तैयार कर सूचना अनुसार मादक पदार्थ खुर्द बुर्द न हो जाए थाना से चालक आर. 264 अनिल मरावी को मय शासकीय वाहन क्र. MP03A2264 सहित मय विवेचना किट गांधी चौक में बुलाया गया बाद हमराही स्टाफ मय गवाहों के संदेही रामपाल पाण्डेय के घर ग्राम खोड़ी तस्दीक हेतु स्वाना होकर सन्देही रामपाल पाण्डेय के दस्तयाब होने का पंचनामा 2.00 बजे तैयार कर समक्ष साक्षी नीखलेश जैन उर्फ नीतू एवं रामेश्वर कहार की उपस्थिति में सन्देही रामपाल पाण्डेय को मुखबिर की सूचना से 2.15 बजे अवगत कराकर घर के बेडरूम की तलाशी कराने हेतु सहमत होने पर सहमति पंचनामा 2.30 बजे तैयार कर सन्देही रामपाल पाण्डेय पिता रामसिया पाण्डेय उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम खोडरी थाना कोतमा जिला अनूपपुर से स्वंय हमराह स्टाफ एवं शासकीय वाहन एवं साक्षी गणो की तलाशी कराया गया कोई अवैध सामान न होने का पंचनामा 2.40 बजे तैयार कर रामपाल पाण्डेय के घर के बेडरूम की तलाशी की गई जो संदेही के बेडरूम के अंदर डला दीवान बेड के अंदर संदेही रामपाल पाण्डेय ने दो सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी एक काले रंग की प्लास्टिक की बोरी निकाल कर बरामद कराई और बताया कि बोरिया के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा है जिसका पंचनामा 03.06 बजे तैयार कर मादक पदार्थ की पहचान हेतु तीन प्लास्टिक की बोरियो के मुंह खोलकर उन से थोड़ा थोड़ा मादक पदार्थ को निकाल कर सूंघ कर एवं रगड़ कर एवं अपने विभाग के अनुभव के आधार पर चेक किया तो तीनो बोरियों में अवैध मादक पदार्थ कलीदार बीजदार गांजा पाया गया पहचान पंचनामा 03.18 बजे तैयार किया जाकर समक्ष साक्षियो के आरोपी के घर रखे इलेक्ट्रानिक तराजू चालू होने का सत्यापन पंचनामा 03.26 बजे तैयार किया जाकर इलेक्ट्रानिक तराजू में अलग अलग बोरियों सहित तौल करने पर मादक पदार्थ गांजा का कुल वजन 45 किलो 400 ग्राम होना पाया गया जिसका पंचनामा 03.36 बजे तैयार किया गया मादक पदार्थ गांजा 45 किलो 400 ग्राम कुल कीमती 454000 रूपये का समक्ष साक्षी गण उपरोक्त के आरोपी रामपाल पाण्डेय पिता रामसिया पाण्डेय उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम खोडरी थाना कोतमा जिला अनूपपुर के कब्जे से 03.50 बजे धारा 8/20 बी एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत जप्त कर मादक पदार्थ गांजा को किट में रखे सफेद रंग के कपड़े में बोरियों सहित मौके से सील चपड़ा से सीलबंद 04.30 बजे किया जाकर आरोपी रामपाल पाण्डेय का धारा 23(2) साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम कथन 04.40 बजे समक्ष साक्षी उपरोक्त के लिया गया जो कथन में मादक पदार्थ गांजा को जप्त कर आरोपी को गिरिफ्तार कर लिया गया,इसी मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी भोले महराज उर्फ ज्ञानेश्वर पांडेय निवासी खोडरी को भी हिरासत में लिया है