मजदूरी के विवाद पर भाई ने की भाई की हत्या, आरोपी को भाई आजीवन कारावास

मजदूरी के विवाद पर भाई ने की भाई की हत्या, आरोपी को भाई आजीवन कारावास
अनूपपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने थाना करनपठार के अपराध की धारा 302, 201, 177, 193, 203 भादवि के आरोपी 50 वर्षीय गोविंद सिंह पुत्र स्व. भोग सिंह निवासी ग्राम कंचनपुर को पांचों धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई हैं। धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 200 रूपये अर्थदण्ड धारा 201 आदवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 177 भादवि में 06 माह का साधारण कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड, धारा 193 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 203 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड सभी को समायोजितकरते हुए आजीवन कारावास एवं 4500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा ने की। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि घटना 31 जुलाई 2018 को दो आईयों गोविंद सिंह एवं पति सिंह का पत्थर तोड़ने की मजदूरी के 400 रूपये को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों हाथापाई करते पति हुए सिंह ने पत्थर से गोविंद सिंह के सिर पर वार किया जिससे गोविंद सिंह को खून निकलने लगा तब गोविंद सिंह ने डंडे से पति सिंह को मारा, जिससे पति सिंह वहीं पर गिर गया, जिसके बाद गोविंद मृतक ने पत्नी से बोला इसे से जाओं, तब तक मृतक की पत्नी सुरतियाबाई एवं बहू बबली उर्फ सुषीला बाई पति सिंह को घर लेकर आई और सुला दिया और रात में पति सिंह की मृत्यु हो गई। जांच के दौरान आरोपित द्वारा मृतक पति सिंह की हत्या करना एवं साक्ष्य छिपाने की दृष्टि से लड़ाई व मारपीट के संबंध में किसी को न बताना पाया गया, जिसके आधार पर आरोपित गोविंद सिंह के विस्ट अपराध दर्ज कर धारा 302, 201, 177, 193, 203 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद करते आरोपित गोविंद सिंह को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करते हुए कथन लेखबद किया गया। जिसमें आरोपित ने अपराध करना स्वीकार किया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी सजा सुनाई गई।