जिला दंडाधिकारी अनूपपुर के जिला बदर आदेश पर आदतन अपराधी सौरभ द्विवेदी को रामनगर पुलिस ने किया जिला से बाहर

जिला दंडाधिकारी अनूपपुर के जिला बदर आदेश पर आदतन अपराधी सौरभ द्विवेदी को रामनगर पुलिस ने किया जिला से बाहर
अनूपपुर। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला अनूपपुर आशीष वशिष्ठ द्वारा पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र सिंह पवार के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना रामनगर क्षेत्र के आदतन अपराधी सौरभ द्विवेदी पिता सतीश चंद्र द्विवेदी उम्र करीब 25 साल निवासी खपड़ा दफाई, कमलानगर, राजनगर थाना रामनगर जिला अनूपपुरर का जिला बदर आदेश पारित किया गया है। जिसमें मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 1 धारा-5 की कण्डिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत आदतन अपराधी सौरभ द्विवेदी निवासी राजनगर को जिला अनूपपुर सहित सरहदी जिले शहडोल, उमरिया एवं डिंडोरी की राजस्व सीमाओं से 1 वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के पालन में रामनगर थाना प्रभारी टीआई अरविंद जैन के द्वारा आज अपने पुलिस बल के साथ उक्त जिला बदर अनावेदक सौरभ द्विवेदी को आदेश तामील कराया जाकर उक्त आरोपी को अपने साथ मध्य प्रदेश की सीमाओं से बाहर छत्तीसगढ़ के जिला एम.सी.बी. के थाना मनेन्द्रगढ़ में ले जाया जाकर आगामी 1 साल बाद के लिए जिला बदर आदेश तामील किया गया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र सिंह पवार द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने हेतु जिले के सभी थाना प्रभारी को आदतन अपराधियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई जाने किए जाने हेतु आवेशित किया गया है। जिसके पालन में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक थाना रामनगर अंतर्गत आदतन अपराधी रजनीश केवट निवासी आमाडांड, राम भजन मेहरा निवासी टिकरी टोला, संजीव मिश्रा निवासी ग्राम आमाडांड एवं सौरभ द्विवेदी निवासी राजनगर को जिला बदर किया जा चुका है।