नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कारावास, 5000 रुपये जुर्माना

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कारावास, 5000 रुपये जुर्माना
राजेन्द्रग्राम। अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने थाना करनपठार के अपराध की धारा 363, 366, 366, 376 भादवि एवं 3ध्4 पॉक्सो एक्ट के आरोपी 23 वर्षीय कमल सिंह गोंड पुत्र रमेश सिंह गोंड निवासी खुसुराटोला सरई को तीन धाराओं में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं। जिसमे धारा 363 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 5 एल 6 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया हैं। पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा ने की। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए शनिवार को बताया पीड़िता 10 जून 2016 की दोपहर अपने घर के बाहर शौच क्रिया के लिए अकेले गई थी, जहां उसे कमल सिह मिला और बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करूंगा मेरे साथ मेरे घर चलों जिस पर पीडिता ने आरोपित के साथ जाने से मना करने पर आरोपित ने जबरजस्ती अपने दोस्त जीवनलाल यादव के घर सरई टोला ले गया वहा रात दिन बलात्कार किया दूसरे दिन कमल सिंह ने उग के पेंन्ड्रा गरिला ले गया और वहां भी बलात्कार करता रहा। पीड़िता के मना करने पर शादी करने की बात कहीं। 11 जुलाई 2016 को पीडिता मौका पाकर अपने घर आ गई और घटनाकी जानकारी माता- पिता दी। जिस पर परिवारजनों द्वारा थाना करनपठार में कमल सिंह के विरुद् रिपार्ट दर्ज कराया। करनपठार पुलिस ने कमल सिंह के विरुद्ध अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को सजा सुनाई।