बांदा-बबेरू मार्ग पर जिन 17 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं सिर्फ उन्ही वाहनों को किया जाए संचालित-अजीत कुमार आयुक्त,,रिपोर्ट @ अजय कुमार यादव बांदा
बांदा-बबेरू मार्ग पर जिन 17 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं सिर्फ उन्ही वाहनों को किया जाए संचालित-अजीत कुमार आयुक्त,,रिपोर्ट @ अजय कुमार यादव बांदा
बांदा मंडलायुक्त, महोदय चित्रकूटधाम मण्डल, की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयुक्त महोदय अजीत कुमार, जिलाधिकारी जे०रीभा, उप परिवहन आयुक्त, परिक्षेत्र कानपुर आर० आर० सोनी, संभागीय परिवहन अधिकारी सौरभ कुमार, उदयवीर सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, तथा एआरटीओ (प्रशासन/प्रवर्तन) बांदा, हमीरपुर, महोबा व चित्रकूट सहित संभाग के बस यूनियन अध्यक्ष व वाहन स्वामी उपस्थित रहे।
बैठक में निम्न बिदुओ पर चर्चा की गई-
1- परमिट प्रत्तिहस्ताक्षर के प्रकरण पर अध्यक्ष महोदय द्वारा वाहन स्वामियों को 01 माह का अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि परमिट प्रतिहस्ताक्षर न कराने वाले परमिटधारकों के परमिट निरस्त कर दिये जायेगें।
2- सम्भाग के विभिन्न राष्ट्रीयकृत मागों पर स्वीकृत नये स्थायी सवारी गाडी अनुज्ञापत्र प्रार्थना पत्रों से परमिट प्राप्त न करने वाले प्रार्थना पत्रों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
3- बांदा-बबेरू-कमासिन-राजापुर मार्ग राजापुर से लालता रोड़ तक मार्ग वृद्धि करने का निर्णय लेते हुए बढे हुए मार्ग पर परमिट पर पृष्ठांकन करने का निर्णय लिया गया।
4- ओवरलोड भार वाहनों के प्रति मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 86 की कार्यवाही के अन्तर्गत हल्के वाहनों पर 60 दिन के अन्दर हल्की वाहनों पर रू0 5000/- तथा भारी वाहनों पर रू0 10000/- सहमति धनराशि जमा कराने हेतु नोटिस प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। सहमति राशि जमा न करने वाले प्रकरणों को प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
5- अराष्ट्रीयकृत मागों पर उ०प्र०रा० स०प० निगम की बसों के संचालन के सम्बन्ध में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देशित किया गया है बांदा-बबेरू मार्ग पर जिन 17 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं उन्ही वाहनों को संचालित किया जाये, यदि दूसरी बस चलाने की आवश्यकता है तो पृष्ठांकन करा लिया जाये एवं अन्य किसी वाहन को परमिट की आवश्यकता होने पर नवीन परमिट हेतु आवेदन किया जाये।
6- चरखारी से उरई वाया राठ मार्ग पर जारी परमिट संख्या UP2023-SC-0076A की जारी समय सारणी पर विवाद के सम्बन्ध में एआरटीओ हमीरपुर से सर्वे कराकर प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। 7- स्थायी सवारी गाडी अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण हेतु प्राप्त 04 आवेदनों पर इस शर्त के साथ नवीनीकरण की अनुमति दी गयी
कि 01 माह के अन्दर अनुज्ञापत्रों पर उच्च मॉडल की वाहन प्रतिस्थापित करा ली जाये।
8- स्थायी अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में 02 वर्ष का समय निर्धारित करते हुए नोटिस देकर 02 माह का अन्तिम समय देने के पश्चात वाहन स्वामी परमिट का नवीनीकरण नहीं कराता है तो परमिट स्वतः निरस्त समझा


