राकेश कुमार तिवारी तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, संभाग- शहडोल को सेवा से बर्खास्त,फर्जी संविलियन मामले में कार्यवाही
अनूपपुर - कहते है पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता है और राकेश तिवारी ने अपने कार्यकाल में जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम देते रहे और भृष्टाचार करते रहे आखिरकार उसका अंत हो गया और साहब को वरख़ास्त कर दिया गया,इस पूरे संविलियन मामले में राकेश तिवारी ने अपने दोनों बेटों के भी संविलियन नियम कानून को दरकिनार करते हुए कराया था
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मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 05.10.2023

क्रमांक 3738/1396599 / 2023 / 18-1: जिला शहडोल के अंतर्गत नवगठित नगर परिषद्, बकही में पंचायतकालीन कर्मियों के नियम विरूद्ध संविलियन किए जाने के संबंध में विभिन्न स्तर पर प्राप्त शिकायतों की जांच किए जाने के दृष्टिगत संचालनालय के आदेश क्रमांक शा. 6 / शि. बनगवां / 2021/12166 दिनांक 26.07.2021 के माध्यम से तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाकर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।

2. उपरोक्त निर्देश के पालन में समिति द्वारा नगर परिषद्, बकहो का दिनांक 29 सितम्बर, 2021 को एवं कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग शहडोल का दिनांक 01.10.2021 को भ्रमण किया जाकर प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों में वर्णित प्रावधानों तथा संविलियन के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत, बकहो के संविदा एवं मानदेय कर्मियों का नगर परिषद्, बकहों में नियम विरूद्ध संविलियन किए जाने संबंधी प्रकरण की विस्तृत जांच की गई।

3. उपरोक्त के पश्चात् जांच समिति द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 07 दिनांक 22.11.2021 के माध्यम से नगर परिषद्, बकहो के संबंध में जांच प्रतिवेदन संचालनालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री राकेश तिवारी द्वारा ग्राम पंचायत, बकहो की संपत्तियों एवं दायित्वों का हस्तांतरण तथा वहां के मूल कर्मचारियों का संविलियन, नगर परिषद्, बकहो में किए जाने की कार्रवाई सुचारू रूप से पूर्ण किए जाने के लिए गठित समिति के सदस्य की हैसियत से उक्त ग्राम पंचायत में संविदा / मानदेय पर कार्यरत् कुल 14 कर्मचारियों के साथ-साथ उन 39 कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति मानदेय पर नगर परिषद्, बकहो के गठन की अधिसूचना प्रकाशित किए जाने के दिनांक अर्थात् 26.09.2016 के पश्चात् की गई थी, जिनमें अधिकांश ग्राम पंचायत, बकहो क्षेत्र के निवासी भी नहीं थे, की सूची भी प्रपत्र स में तैयार कर मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, बकहों को सौंपी गई। उक्त सूची में श्री रोहित तिवारी एवं श्री प्रवीण तिवारी का नाम भी सम्मिलित था, जो कि श्री राकेश तिवारी के थे । पुत्र

5. उपरोक्त के दृष्टिगत मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, बकही द्वारा मध्यप्रदेश, नगरपालिका सेवा (वेतनमान एवं भत्ता) नियम, 1967 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत, बकहो के उक्त कर्मचारियों का संविलियन नगर परिषद्, बकहो में किए जाने के लिए संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग- शहडोल से जिला चयन समिति की बैठक आहुत किए जाने का अनुरोध किया गया।

5.10.23

6. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, बकहो द्वारा किए गए अनुरोध के दृष्टिगत ग्राम पंचायत, बकहो के संविदा / मानदेय कर्मियों का उक्त निकायों में संविलियन किए जाने के लिए संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग- शहडोल द्वारा दिनांक 20.11.2020 को जिला चयन समिति की बैठक का आयोजन कर 1 संविदा कर्मी एवं 50 मानदेय कर्मियों का नियमित पदों पर एवं 2 मानदेय कर्मियों का दैनिक वेतन पर संविलियन किए जाने का निर्णय लिया गया, जो कि मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 7 (छ) एवं अधिनियम के अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (वेतनमान एवं भत्ता) नियम, 1967 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है, जिसके लिए श्री तिवारी भी उत्तरदायी पाए गए थे।

7. उपरोक्तानुसार नगर परिषद्, बकहो में अनियमित रूप से संविलित किए गए कुल 53 कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन भत्तों के परिणामस्वरूप उक्त निकाय को माह अक्टूबर, 2021 तक लगभग रूपये 65,00,000.00 आर्थिक क्षति हुई थी, जिसके लिए समिति के अन्य सदस्यों के साथ-साथ श्री राकेश तिवारी भी अनुपातिक रूप से उत्तरदायी पाए गए थे। श्री तिवारी द्वारा किए गए उक्त कृत्य के दृष्टिगत संचालनालय के आदेश क्रमांक शा - 6 / शि. / बकहो / 2021 / 20600 दिनांक 06.12.2021 द्वारा श्री तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

8. ग्राम पंचायत, बकहो के कर्मियों का नियम विरूद्ध नगर परिषद्, बकहो में संविलियन किए जाने के लिए श्री राकेश तिवारी के उत्तरदायी पाए जाने के दृष्टिगत संचालनालय के पत्र क्रमांक शा- 6 / शि. / बकहो / 2021 / 1050 दिनांक 18.01.2022 के माध्यम से आरोप पत्र जारी कर उन्हें 15 दिवस के भीतर प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।

9. उपरोक्तानुसार जारी किए गए आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर श्री तिवारी द्वारा दिनांक 24.01.2022 को प्रस्तुत किया गया, जो कि समाधानकारक नहीं पाया गया था, जिसके दृष्टिगत संचालनालय के आदेश क्रमांक शा- 6 / शि. / बकहो / 2021 / 9234 दिनांक 20.05.2022 के द्वारा श्री तिवारी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुए सुश्री रूचिका चौहान अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी एवं श्री परमेश जलोटे संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग- जबलपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाकर उन्हें प्रकरण की जांच विभागीय जांच प्रतिवेदन संचालनालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

10. उपरोक्त निर्देश के पालन में सुश्री रुचिका चौहान अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 206 दिनांक 10.10.2022 के माध्यम से श्री राकेश तिवारी तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, संभाग- शहडोल के विरूद्ध विभागीय जांच की जाकर जांच प्रतिवेदन संचालनालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

11. विभागीय जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री राकेश तिवारी को ग्राम पंचायत, बकहो की संपत्तियों एवं दायित्वों का हस्तांतरण तथा वहां के मूल कर्मचारियों का संविलियन, नगर परिषद्, बकहो में किए जाने की कार्रवाई सुचारू रूप से पूर्ण किए जाने के लिए गठित समिति के सदस्य की हैसियत से उक्त ग्राम पंचायत में संविदा / मानदेय पर कार्यरत् कुल 14 कर्मचारियों के साथ-साथ उन 39 कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति मानदेय पर नगर परिषद्, बकहो गठन की अधिसूचना प्रकाशित किए जाने के दिनांक अर्थात् 26.09.2016 के पश्चात् योजनाबद्ध एवं कूटरचित तरीके से की गई थी, जिनमें अधिकांश ग्राम पंचायत, बकहो क्षेत्र के निवासी भी नहीं थे की सूची (उक्त सूची में श्री राकेश तिवारी के पुत्र श्री रोहित तिवारी एवं श्री प्रवीण तिवारी भी सम्मिलित थे) भी प्रपत्र स में तैयार कर मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, बकहो को सौंपी जाने तथा नियम विरूद्ध हुए संविलियन के परिणामस्वरूप उक्त निकाय को माह अक्टूबर तक लगभग रूपये 65,00,000.00 की आर्थिक क्षति पहुंचाई जाने के लिए अनुपातिक रूप से उत्तरदायी पाया गया।

12. उपरोक्त के दृष्टिगत संचालनालय के पत्र क्रमांक शि. /6/ बकहो / 2021 /366 दिनांक 09.01.2023 के माध्यम से श्री तिवारी को अभ्यावेदन सहित आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के समक्ष में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 17.01.2023 को अपरान्ह 12.20 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। उक्त नियत तिथि एवं समय पर श्री तिवारी उपस्थित हुए एवं उनका पक्ष सुना गया।

13. श्री राकेश तिवारी तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, संभाग- शहडोल पर लगाए गए आरोपों पर जांच अधिकारी की विवेचना निम्नानुसार है:-

आरोप क्रमांक - 1

(1) यह कि आप दिनांक 06.07.2019 से 05.12.2021 तक कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, संभाग शहडोल में प्रभारी कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ रहे हैं। उक्त पदस्थापना अवधि के दौरान ग्राम पंचायत, बकहो की सम्पत्तियों एवं दायित्वों का हस्तानांतरण तथा वहां के कर्मचारियों का संविलियन नगर परिषद्, बकहो में किए जाने की कार्रवाई पूर्ण किए जाने के लिए गठित समिति के सदस्य की हैसियत से आपके द्वारा नगर परिषद्, बकहो के गठन दिनांक पर ग्राम पंचायत, बकहो में संविदा / मानदेय पर कार्यरत् 14 कर्मचारियों के साथ-साथ उन 39 कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति मानदेय पर नगर परिषद्, बकहो के गठन की अधिसूचना प्रकाशित किए जाने के दिनांक अर्थात् 26.09.2016 के पश्चात् की गई थी, जो कि ग्राम पंचायत, बकहो क्षेत्र के निवासी भी नहीं थे, उनकी सूची भी प्रपत्र स में तैयार कर मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, बकहो को सौंपी गई।

जांच अधिकारी की विवेचना -

आरोप क्रमांक-1 के संबंध में प्रकरण से संबंधित नस्तियों के अवलोकन एवं अपचारी सेवक श्री राकेश तिवारी के द्वारा प्रस्तुत उत्तर, साक्षियों के कथन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की ब्रीफ, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 7 (छ) एवं अधिनियम के अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (वेतनमान एवं भत्ता) नियम, 1967 में वर्णित प्रावधानों एवं राज्य शासन द्वारा संविलियन के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत आरोप का परीक्षण जांच अधिकारी द्वारा किया गया, जिसमें पाया गया, कि.. -

(1) नवगठित नगर परिषदों की संपत्तियों, आस्तियों एवं दायित्वों के संबंध में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 14902 दिनांक 30.09.2020 का अवलोकन किया गया, जिसके माध्यम से उनके द्वारा संबंधित जिला कलेक्टरों को मध्यप्रदेश नगगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 7 के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायतों के अस्तित्वहीन होकर नगर परिषदों में विलय हो जाने के दृष्टिगत उनकी सम्पत्तियों, आस्तियों एवं दायित्वों से संबंधित कार्य को संपादित किए जाने के लिए जिला स्तर के किसी वरिष्ठ अधिकारी को दायित्व दिए जाने के निर्देश दिए गए थे।

(2) उपरोक्त निर्देश के अनुक्रम में कलेक्टर, शहडोल द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के उपरांत संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग शहडोल द्वारा आदेश क्रमांक सं.सं. /2020 / 3161 दिनांक 03.11.2020 के माध्यम से ग्राम पंचायत, बकहो की सम्पत्तियों एवं दायित्वों का हस्तांतरण तथा वहां के मूल कर्मचारियों का संविलियन नगर परिषद् बकहो में किए जाने की कार्रवाई सुचारू रूप से पूर्ण किए जाने के लिए निम्नानुसार पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था:-

क्र.

1.

2.

अधिकारी / कर्मचारी का

नाम श्री रविकरण त्रिपाठी

श्री राकेश तिवारी

श्री अजीत रावत

5.

श्री समयलाल सिंह

श्री सुरेश चन्द्र शुक्ला

पदनाम

कार्यालय

समिति में

पदनाम

अध्यक्ष

मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद्, धनपुरी सहायक यंत्री

नगरीय प्रशासन एवं विकास,

सदस्य

सदस्य

संभाग- शहडोल

नगरीय प्रशासन एवं विकास,

उपयंत्री

संभाग-शहडोल

ग्राम पंचायत, बकहो

सदस्य

सदस्य

3.

4.

सचिव लिपिक

नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग-शहडोल

(3) उपरोक्तानुसार गठित समिति के सदस्यों द्वारा परीक्षण उपरांत ग्राम पंचायत, बकहो की संपत्तियों, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारियों का विवरण प्रपत्र अ ब एवं स में दिनांक 10.11.2020 को मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, बकहो को सौंपा गया।

(4) उपरोक्त के दृष्टिगत मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 का अवलोकन किया

गया, जिसके परन्तुक में यह प्रावधान है, कि जब कोई क्षेत्र संक्रमणशील होना अधिसूचित किया जाता

हैं, तब ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाली ग्राम पंचायत तब तक कृत्य करती रहेंगी जब तक की इस

अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से निर्वाचित नगर परिषद गठित नही हो जाती है।"

(5) इसी प्रकार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 7 (छ) का भी अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रावधान है, कि "ऐसे समस्त अधिकारी तथा सेवक, जो विनिर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व यथास्थिति नगर क्षेत्र समिति या पंचायत के नियोजन में हैं, इस अधिनियम के अधीन परिषद् के अधिकारी तथा सेवक होंगे और जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अन्य उपबंध नहीं किया जाता, वही वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेंगे जो वे ऐसी तारीख के ठीक पूर्व पाने के हकदार थे तथा उन्हीं सेवा शर्तों के अध्यधीन होंगे जिनके अध्यधीन वे ऐसी तारीख के ठीक पूर्व थे।

(6) उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत नगर परिषद्, बकहो के गठन संबंधी अधिसूचना का अवलोकन किया गया, जिससे ज्ञात होता है, कि मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 17 एफ 1-16-2016-अठ्ठारह-3 दिनांक 26 सितम्बर, 2016 द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत नगर परिषद्, बकहो का गठन किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.

जिला

(2) शहडोल

1.

तहसील

(3) बुढ़ार

ग्राम पंचायत का नाम

(7) कहो

सम्मिलित क्षेत्र / ग्रामों का विवरण

(3) 1. बकहो

2. झगरहा

te 5.10.2)

5

उपरोक्त के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 89 एफ एक-08-2020-अठ्ठारह-3 दिनांक 07 मार्च, 2020 द्वारा नगर परिषद्, बकहो के गठन को निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 100 एफ-1-08-2020-अठ्ठारह-3 दिनांक 02 जुलाई, 2020 द्वारा नगर परिषद्, बकहो को पूर्वानुसार ही गठित कर दिया गया।

(8) अतः उपरोक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट होता है, कि नगर परिषद्, बकहो का अस्तित्व दिनांक 26.09.2016 से ही मान्य किया जाएगा। उक्त तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है, कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, बकहो द्वारा ग्राम पंचायत, बकहो के कर्मचारियों के निकाय में संविलियन के संबंध में जारी किए गए समस्त आदेशों में नगर परिषद्, बकहो के गठन का दिनांक 26.09.2016 से ही मान्य किया गया है।

(9) उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि नगर परिषद्, बकहो के गठन की अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक 26.09.2016 को निर्वाचित ग्राम सभा, बकहो का कार्यकाल शेष था, जिसकी अवधि वर्ष 2020 तक थी अतः उक्त ग्राम सभा द्वारा अपने कार्यकाल समापन के अंतिम कार्य दिवसों में योजनाबद्ध एवं कूटरचित तरीके से एक ही प्रस्ताव क्रमांक 05 दिनांक 27.01.2020 के माध्यम से कुल 39 कर्मचारियों को रूपये 1,000.00 प्रतिमाह के मानदेय पर नियुक्त किया गया था, जिससे कि उक्त कर्मचारियों का संविलियन नगर परिषद्, बकहो में हो सके। जबकि उक्त कर्मचारी ग्राम पंचायत, बकहो क्षेत्र के निवासी नहीं है न ही उनका नाम ग्राम पंचायत, बकहो की वर्ष 2015 की मतदाता सूची में सम्मिलित है।

(10) उक्त तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है, कि ग्राम पंचायत, बकहो में योजनाबद्ध एवं कूटरचित तरीके से नियुक्त किए गए उक्त 39 कर्मचारियों में से किसी भी कर्मचारी के मानदेय का भुगतान मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत पंचायत दर्पण पोर्टल के ई-पेमेंट / बैंक के माध्यम से नहीं किया गया है।

(11) प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है, कि नगर परिषद्, बकहो के गठन की अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक 26.09.2016 तक केवल 14 कर्मचारी ही ग्राम पंचायत, कहो में कार्यरत थे एवं उक्त कर्मचारी ही ग्राम पंचायत, बकहो क्षेत्र के निवासी भी हैं, जिसमें ग्राम रोजगार सहायक संविदा पर तथा शेष अन्य कर्मचारी मानदेय पर कार्यरत थे।

(12) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 धारा 5 एवं 7 में वर्णित प्रावधानों के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि नगर परिषद्, बकहो के गठन दिनांक 26.09.2016 पर ग्राम पंचायत, बकहो में कार्यरत् समस्त कर्मचारी पूर्व में जिस स्थिति में थे, उसी स्थिति के अनुसार वे नगर परिषद्, बकहो में संविलित होंगे। अर्थात् जो नियमित पद पर थे वे नियमित पद पर जो संविदा पद पर थे वे संविदा पर एवं जो मानदेय पर थे वे मानदेय के आधार पर ही नगर परिषद्, बकहो में संविलित होंगे।

(13) श्री राकेश कुमार तिवारी को समिति के सदस्य की हैसियत से ग्राम पंचायत, बकहो में कार्यरत् कर्मचारियों की सूची बनाते समय इस तथ्य का भलिभांति परीक्षण कर लेना चाहिए था कि नगर परिषद्, बकहो के गठन की अधिसूचना प्रकाशित किए जाने की दिनांक अर्थात् 26.09.2016 पर जो कर्मचारी ग्राम पंचायत, बकहो में कार्यरत थे केवल उन्हीं कर्मचारियों की सूची प्रपत्र स में देनी चाहिए थे। उक्त दिनांक के पश्चात् ग्राम पंचायत, बकहो द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति योजनाबद्ध एवं कूटरचित तरीके से एक ही प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, उनकी सूची प्रपत्र स में नहीं देनी चाहिए थी।

5.10.23

6

(14) उपरोक्त के अतिरिक्त श्री तिवारी को इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए था, कि नगर परिषद्, बकहो के गठन दिनांक अर्थात् 26.09.2016 पर जिस ग्राम पंचायत में केवल 14 कर्मचारी ही कार्यरत थे, तो नगर परिषद् के गठन के पश्चात् एक ही प्रस्ताव के माध्यम से इतनी अधिक संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति किस प्रकार कर दी गई? जबकि उक्त कर्मचारी ग्राम पंचायत, बकहो क्षेत्र के निवासी भी नहीं थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नगर परिषद् के गठन दिनांक के पश्चात् पूर्व में निर्वाचित ग्राम सभा का कार्य केवल पूर्व स्थिति के अनुसार शेष कार्यकाल पूर्ण करना होता है, जिसमें ग्राम पंचायत के सामान्य मूलभूत कार्यों का संपादन मुख्य है, न कि नई नियुक्तियां करना ।

(15) श्री तिवारी द्वारा अपने प्रतिवाद उत्तर दिनांक 25.08.2022 में यह उल्लेख किया गया है, कि आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रपत्र अ, ब, स संलग्न करते हुए 18 जिला कलेक्टरों को दिनांक 02.01.2021 को पत्र द्वारा यह निर्देश जारी किए गए थे, कि 29 नगरीय निकायों की संपत्तियों, आस्तियों एवं अमलों के हस्तांतरण हेतु मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र दिनांक 28.11.2020 के तारतम्य में प्रपत्र अब.स संलग्न करते हुए लेख किया गया है, कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारियों का नियमित पदों पर संविलियन न हो। इसके पूर्व कोई निर्देश नहीं दिए गए थे।

(16) उपरोक्त पत्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है, कि आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक शा-2 / परि.सं./ 169 / 2020/28 दिनांक 02.01.2021 के माध्यम से नवगठित 29 नगर परिषदों में सम्मिलित ग्राम पंचायतों की संपत्तियों, आस्तियों एवं अमले के हस्तांतरण के संबंध में प्रपत्र अब एवं स में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। जबकि समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 10.11.2020 को ही परीक्षण उपरांत ग्राम पंचायत, बकहो की संपत्तियों, आस्तियों एवं अमलों के हस्तांतरण संबंधी जानकारी प्रपत्र अब एवं स में तैयार कर मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, बकहो को सौंप दी गई थी।

(17) उपरोक्तानुसार स्पष्ट है, कि समिति के सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत, बकहो की संपत्तियों, आस्तियों एवं अमलों के हस्तांतरण संबंधी जानकारी उक्त पत्र जारी किए जाने के 22 दिन पूर्व ही प्रस्तुत कर दी गई थी। यह कैसे संभव है? जबकि निर्देश पत्र ही दिनांक 02.01.2021 को जारी किया गया था।

(18) उपरोक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि समिति के सदस्यों, जिसमें श्री राकेश तिवारी भी सम्मिलित थे, द्वारा ग्राम पंचायत, बकहो की संपत्तियों, आस्तियों एवं अमलों के हस्तांतरण संबंधी जानकारी प्रपत्र अब एवं स में पिछली तिथियों में योजनाबद्ध एवं कूटरचित तरीके से तैयार कर मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, बकहो के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

निष्कर्ष :- अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर श्री राकेश कुमार तिवारी के विरुद्ध उक्त आरोप

क्रमांक 1 प्रमाणित पाया जाता है।

(19) यहां यह उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा अभिलेखों की जांच एवं संबंधित पक्षों की सुनवाई के उपरांत मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 331 (2) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आदेश क्रमांक 3384/411/2022 / 18-1 दिनांक 15.07.2022 के माध्यम से ग्राम पंचायत, बकहो के मानदेय कर्मचारियों का नवगठित नगर परिषद्, बकहो में संविलियन किए जाने के संबंध में आयोजित जिला चयन समिति की कार्यवाही दिनांक 20.11.2020 को निरस्त कर दिया गया है।

14

श्री तिवारी द्वारा किया गया उक्त कृत्य उनका अपने पदीय कर्त्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक है। साथ ही उनका यह कृत्य राज्य शासन एवं निकाय के प्रति उनकी निष्ठा संदिग्ध होने का भी परिचायक है। अतः उक्त कृत्य के दृष्टिगत राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2015 सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (नौ) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत श्री राकेश कुमार तिवारी तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, संभाग- शहडोल को सेवा से पदच्युत करता है।

(मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार)

Ps. 10. 23

(हर्षल पंचोली) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल, दिनांक 10.2023

पृष्ठ क्रमांक 3739/1396599 / 2023/18-1 प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु - -

1. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।

2. 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।

संभागायुक्त, शहडोल। कलेक्टर, जिला-शहडोल । 5.

6. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभाग- शहडोल / रीवा श्री राकेश कुमार तिवारी तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री, कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय

7.

प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, संभाग- शहडोल।

8. आर्डर बुक ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

भोपाल।