अनुमति पत्र के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय करने वालों पर कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय दल गठित
अनुमति पत्र के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय करने वालों पर कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय दल गठित
अनूपपुर। मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 253, 254 तथा 255 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 268 एवं 269 के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय के अनुमति पत्र (लायसेंस) के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय नहीं करने के प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराए जाने हेतु प्रभारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने जिला स्तरीय दल का गठन तथा शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने उक्त कार्यवाही हेतु नगर निकाय क्षेत्र अंतर्गत भी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में दल गठित की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नगरीय निकायों में गठित दल के संबंधित अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी से समन्वय कर 31 दिसम्बर 2023 तक विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले के समस्त नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान की जानकारी प्रतिदिन नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करें। नोडल अधिकारी संकलित जानकारी प्रतिदिन शाम 6 बजे तक संचालनालय, नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग भोपाल को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।