आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर खूनी संघर्ष तक पहुंचा कोतमा का चुनाव भाजपा ने प्रेस वार्ता कर मारपीट की घटना में कांग्रेस के समर्थकों का एवं पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता का किया खुलासा

आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर खूनी संघर्ष तक पहुंचा कोतमा का चुनाव
भाजपा ने प्रेस वार्ता कर मारपीट की घटना में कांग्रेस के समर्थकों का एवं पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता का किया खुलासा
कोतमा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। शहडोल संसदीय क्षेत्र का एकमात्र सामान्य सीट कोतमा इन दिनों सुर्खियों पर चल रहा है यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक दिलीप जायसवाल चुनावी मैदान में हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से विधायक सुनील सराफ दोनों राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों द्वारा आए दिन आरोप प्रत्यारोप को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सुनने को मिलता है। बीती रात कोतमा थाना अंतर्गत बुढ़ानपुर के पास अमित त्रिपाठी अभिषेक सोनी आयुश मिश्रा ये तीन कांग्रेस पार्टी के है। जो बिजुरी थाना अंतर्गत बेलगाँव निवासी भारतीय जनता पार्टी समर्थक कार्यकर्ता धनीराम चैधरी एवं अजय चैधरी के साथ गंभीर मारपीट कर लहु लोहान कर दिए। अब सवाल यह है कि आखिर इन कार्यकर्ताओं का क्या गुनाह था जो आरोपी अमित त्रिपाठी अभिषेक सोनी आयुष मिश्रा ने पीड़ितों के साथ मारपीट की। क्या धनीराम चैधरी और अजय चैधरी को अपनें पार्टी प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करनें का अधिकार नही है। या फिर कांग्रेस पार्टी हाईकमान या कांग्रेस प्रत्याशी सुनील सराफ ने गुंडागर्दी करनें वालें अमित त्रिपाठी अभिषेक सोनी आयुष मिश्रा को संविधान कानून दर किनार कर खुलेआम गुंडागर्दी करनें का लाइसेंस दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी चैधरी द्वारा प्रेस वार्ता कर उक्त बात कही।
एक युवक की हालत बेहद गंभीर -
अमित त्रिपाठी अभिषेक सोनी आयुष मिश्रा द्वारा धनीराम एवं अजय चैधरी के साथ मारपीट की गई थी। जिसमें से एक युवक के सर पर गंभीर चोट लगने की वजह से हालत बेहद गंभीर बताई जा रही। पीड़ित मारपीट की दरमियान रात भर थानें में बैठे रहें फिर सुबह पुलिस ने किया अपराध कायम पीड़ित की शिकायत पर कोतमा पुलिस ने अमित त्रिपाठी अभिषेक सोनी आयुष मिश्रा के विरुद्ध धारा 341, 294, 323, 506, 34, 3 (1) (द) 3 (1) (ध) 3 (2) (अं ) के तहत अपराध पंजीबंध कर विवेचना कर रही है। इनका कहनारू अगर सर पर गंभीर चोट होगी तो मेडिकल के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 भी लगाई जाएगी।