महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में Sting समेत हाई-कैफीन एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में Sting समेत हाई-कैफीन एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक
मुंबई / अनूपपुर। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में Sting सहित हाई-कैफीन एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके पालन के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का कहना है कि बच्चों और किशोरों में एनर्जी ड्रिंक के बढ़ते सेवन से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ रहे हैं। इन पेयों में अधिक मात्रा में कैफीन और शुगर होने के कारण इनकी लत लगने, नींद प्रभावित होने, हृदय गति बढ़ने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की आशंका जताई गई है।
राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार स्कूलों के आसपास यदि कोई दुकानदार Sting या अन्य हाई-कैफीन एनर्जी ड्रिंक बेचता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित उत्पाद जब्त किए जा सकते हैं।
सरकार ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों से भी विद्यार्थियों को एनर्जी ड्रिंक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने को कहा है। साथ ही FDA की टीमें राज्यभर में स्कूलों के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण करेंगी और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगी।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों और किशोरों के लिए अत्यधिक कैफीन का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में सरकार का यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


