मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत स्वरोजगार से जोड़ने शिक्षित युवाओं से आवेदन आमंत्रित

अनूपपुर / मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत जिले के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें स्वयं का उद्योग (विनिर्माण/सेवा/व्यवसाय) उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर सम्पार्घिक मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत लाभान्वित होने के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए। आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से कम होना चाहिए। किसी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर नही होना चाहिए एवं किसी शासकीय स्वरोजगार योजना का हितग्राही नही होना चाहिए। 
उद्योग (विनिर्माण) इकाई हेतु 50 हजार से 50 लाख तक परियोजना है तथा सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 50 हजार से 25 लाख तक योजनांतर्गत बैंक ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है। उपरोक्त समस्त प्रकार की परियोजनाओं में सीजीटीएमएसई अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र होना चाहिए। योजनांतर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा योजना प्रारंभ होने के उपरांत वितरित ऋणों के संबंध में सामान्य वर्ग हेतु 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत आवेदन ऑनलाईन पोर्टल samast.mponline.gov.in पर किया जा सकता है। व्यवसाय अंतर्गत किराना, रेडीमेड, जनरल स्टोर, गल्ला व्यवसाय, साइकिल स्टोर, जूता चप्पल व्यवसाय आदि तथा सेवा इकाई अंतर्गत साइकिल रिपेयरिंग, मोबाईल रिपेयरिंग, सेन्ट्रिंग कार्य, टेन्ट हाउस, होटल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, बुटिक सेन्टर आदि के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह उद्योग इकाई अंतर्गत मसाला निर्माण, पापड़ निर्माण राईस मिल, नमकीन निर्माण, पशु आहार/मुर्गी दाना निर्माण, कूलर निर्माण, आटा चक्की, जेम जेली निर्माण, डिटरजेंट पाउडर निर्माण आदि हेतु ऋण प्राप्त किया जा सकता है।  अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर में सम्पर्क किया जा सकता है तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर के महाप्रबंधक आर.एस. डावर के मोबाइल नम्बर 9424889859 पर भी सम्पर्क कर चर्चा किया जा सकता है।