रहीश खान को नाबालिक की मौत के मामले में क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय ने किया समन जारी
रहीश खान को नाबालिक की मौत के मामले में क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय ने किया समन जारी
अनूपपुर/ सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी (स्विमिंग पुल एवं वाटर पार्क) ग्राम जमुड़ी अमरकंटक रोड थाना व तहसील अनूपपुर मे 11 जून 2024 को नाबालिक सुभम प्रजापति के डूब के हुई मौत के मामले मे जिला उपभोक्ता विवाद अनुतोष फोरम, जिला अनूपपुर मे क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने को लेकर परिवाद दयार किया गया है जिस पर माननीय न्यायालय ने परिवाद को स्वीकार कर आरोपित रईस खान व उसके मैनेजर अंसार उर्फ़ मुन्ना को समन जारी किया है, पीड़िता के अधिवक्ता मयूर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अन्तर्गत धार 35
के तहत सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी स्विमिंग पुल एवं वाटर पार्क के मालिक रहीश खान व मैनेजर अंसार खान उर्फ़ मुन्ना जो की अमरकंटक रोड जमुडी में सर सिर्सोट एवं फन सिटी (स्विमिंग पुल) के नाम से वॉटर पार्क का संचालन करते थे और प्रत्येक व्यक्ति से प्रवेश शुल्क 150/- रूपये अनावेदक द्वारा लिया जाता है तब अनावेदकगण अपने ग्राहको को वॉटर पार्क के अन्दर प्रवेश कराते थे।
वॉटर के अन्दर अनावेदकगण द्वारा अपने ग्राहकों से लिये गये शुल्क के एवज में अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधन उपलब्ध बगैर कोई सुरक्षा किट के संचालित किए हुए थे वाटर पार्क में पानी करीब 8 फिट गहरा था और डूबने की संभावना थी वहां कोई सावधानी वाला सूचना बोर्ड एवं सूचक संकेत नही लगाया गया था।
गहरे होने के स्थान पर कोई डोरी या रस्सी नही बांधी गयी थी, मौके पर कोई मेडिकल सुविधा जैसे ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेन्डर भी नही लगाया गया था।
अनावेदकगण यह अच्छी तरह जानते थे कि करीब 8 फिट की गहराई में भरे हुए पानी वाले स्विमिंग पुल एवं वाटर पार्क में किसी भी व्यक्ति की पानी में डूबने से मृत्यु हो सकती है फिर भी कमाई करने के आशय से शुल्क लेकर मृतक एवं अन्य उपभोक्तागण को प्रवेश दिलाया गया जिसके कारण शुभम प्रजापति की मृत्यु हुई।
मृतक की आयु मृत्यु के समय 17 साल थी, यदि वह इस दुर्घटना से नहीं मरता तो कम से कम 53 साल तक और जीवित रहता, तथा आवेदकगण का भरण पोषण और सेवा करता, उनकी सेवा में कम से कम 8,000/- रूपये प्रतिमाह खर्च करता, इस प्रकार स्पष्टतः आवेदकगणों को 8,000/- रूपये की मासिक दर से जो क्षति हुई है उस क्षति के क्षतिपूर्ति हेतु कम से 40 साल तक के लिए 38,40,000/- रूपये शुभम प्रजापति असमय मृत्यु से जो मानसिक कष्ट आवेदकगण को हुआ है और जीवन भर के लिए उनका जो सहारा समाप्त हो गया, उस क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु 11,10,000/- रूपये क्षतिपूर्ति की कुल राशि 49,50,000/- रूपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलाएंगे जाने की मांग की गई है ,
*लोग जागरूक हो*
अधिवक्ता मयूर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोग अपने साथ हुए धोखाधड़ी की शिकायत100 ₹200 के चक्कर में नहीं करते है जबकि संविधान ने उपभोक्ताओं को बहुत कुछ अधिकार दिए हैं
उपभोक्ता के तौर पर लोगों में जागरूकता की ज़रूरत है क्योंकि बाज़ारों में धोखेबाज़ व्यापारिक प्रथाओं, घटिया उत्पादों, भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित मूल्य निर्धारण से उपभोक्ताओं को खुद का बचाव करने के लिए जानकारी, अधिकार और निवारण तंत्र की समझ होनी चाहिए। यह जागरूकता उपभोक्ताओं को अच्छे और बुरे उत्पादों में अंतर करने, अपने अधिकारों की रक्षा करने और धोखाधड़ी व शोषण से बचने में मदद करती है।


