9 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत हेतु जिले में 13 खण्डपीठ गठित

अनूपपुर / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 9 दिसम्बर 2023 को जिला मुख्यालय अनूपपुर एवं तहसील कोतमा व राजेन्‍द्रग्राम की सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए एवं अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर किए जाने हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष  सिकंदर सिंह परमार के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार विद्युत विभाग के वाहनों के माध्यम से किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत हेतु जिला मुख्यालय अनूपपुर में 7, सिविल न्यायालय कोतमा में 04 एवं सिविल न्यायालय राजेन्द्रग्राम में 02 खण्डपीठों का गठन किया गया है। उक्ताशय की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक शुक्ला ने बताया है कि लोक अदालत में राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, चेक अनादरण धारा 138 से संबंधित प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, सिविल प्रकरण एवं बिजली व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा, सुलह-समझौता के माध्यम से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विद्युत, पानी, सम्पत्ति कर आदि के प्रकरणों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है, जिसका लाभ लोक अदालत के दिवस पर ही प्रदान किया जाता है।