9 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन

राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का हो सकेगा निराकरण

विद्युत, पानी, सम्पत्ति कर के सुलह-समझौता योग्य प्रकरणों में मिलेगी छूट 

 

अनूपपुर I राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 09 सितम्बर 2023 को जिला मुख्यालय अनूपपुर एवं तहसील कोतमा व राजेन्द्रग्राम की सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेषनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिये एवं अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर किये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  एस.एस. परमार के मार्गदर्षन में 09 सितंबर 2023 को आयोजित होने वाली नेषनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार नगर पालिका एवं विद्युत विभाग के वाहनों के माध्यम से किया जा रहा है। उक्ताषय की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव  विवेक शुक्ला ने बताया है कि लोक अदालत में राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, चेक अनादरण धारा 138 से संबंधित प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, सिविल प्रकरण एवं बिजली व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा, सुलह-समझौता के माध्यम से किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि विद्युत, पानी, सम्पत्तिकर आदि के प्रकरणों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है, जिसका लाभ लोक अदालत के दिवस पर ही प्रदान किया जाता है।