राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कल सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में दी थी सजा लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कल सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में दी थी सजा लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी किया
राहुल गांधी को मोदी जी का अपमान बहुत महंगा पड़ गया, जिसके चलते वायनाड के सांसद राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने भूतपुर्व सांसद के नाम से एड्रेस करते हुए नोटिफिकेशन पत्र जारी की है।
यह लिखा लोकसभा सचिवालय ने:-
भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II खंड 3 (ii) दिनांक 24 मार्च, 2023 में प्रकाशनार्थ]
लोक सभा सचिवालय
संसद भवन नई दिल्ली-110 001
सं. 21/4(3)/2023/टीओ (बी)
दिनांक 24 मार्च, 2023 चैत्र 3, 1945 (शक)
अधिसूचना
सं. 21/4(3)/2023/टीओ(बी) सी.सी./18712/2019 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरत के न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप, श्री राहुल गांधी, केरल के वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों के संदर्भ में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के साथ पढ़े जाने के अनुसार, उनकी सजा की तारीख यानी 23 मार्च, 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है। 1951.
UTPAL KUMAR SINGH SECRETARY GENERAL
सं. 21/4(3)/2023/टीओ (बी)
दिनांक 24 मार्च, 2023 चैत्र 3, 1945 (शक)
I. प्रतिलिपि श्री राहुल गांधी, पूर्व सांसद को अग्रेषित।
द्वितीय। प्रतिलिपि अग्रेषित:-
1. राष्ट्रपति सचिवालय; प्रधान मंत्री सचिवालय; राज्य सभा सचिवालय; भारत चुनाव आयोग; भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तिरुवनंतपुरम, केरल। 3. संपर्क अधिकारी, संपदा निदेशालय, संसदीय सौध, नया
दिल्ली। 4. सचिव, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, नई दिल्ली।
5. संपर्क अधिकारी (टेलीफोन), संसदीय सौध, नई दिल्ली।
6. लोक सभा सचिवालय के समस्त अधिकारी एवं शाखाएं।
पीड़क। 24.3.2023
(पी. सी. त्रिपाठी) संयुक्त सचिव