निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों हेतु बैंक खाता खोलने तथा आहरण एवं भुगतान की सुविधा हेतु रहेगी एकल खिड़की प्रणाली

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों हेतु बैंक खाता खोलने तथा आहरण एवं भुगतान की सुविधा हेतु रहेगी एकल खिड़की प्रणाली
विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देष के परिपालन में आदर्श आचरण सहिता लागू होने के साथ ही निर्वाचन कार्यक्रम की तिथि नियत की जा चुकी है। जिले के विधानसभा क्षेत्र 86-कोतमा, 87-अनूपपुर एवं 88-पुष्पराजगढ़ से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों हेतु निर्वाचन व्यय के उद्देष्य से अभ्यर्थी के नाम से या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से खाता खोले जाने के निर्देष हैं। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने अग्रणी बैंक प्रबंधक व मुख्य प्रबंधक समस्त राष्ट्रीकृत, वाणिज्यिक, सहकारी एवं ग्रामीण बैंक, अधीक्षक/पोस्ट मास्टर डाकघर को पत्र जारी कर अभ्यर्थियों का बैंक खाता नाम निर्देष दिनांक के एक दिन पूर्व खोले जाने तथा अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय केवल इसी खाते से किए जाने तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों पर उपगत किए जाने वाले सभी व्यय अभ्यर्थी की अपनी निधि सहित इस खाते में डाले जावेंगे। अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों में निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए बैंक खाते से चेक/ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से उपगत करेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बैंक शाखाओं में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आहरण एवं भुगतान की सुविधा हेतु एकल खिड़की प्रणाली एवं प्राथमिकता के आधार पर पृथक-पृथक समर्पित काउंटर स्थापित कर नाम निर्देषन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 तक संचालित कराए जाने के निर्देश दिए।
अनूपपुर निवासी संतोष पटेल को कलेक्टर ने किया जिला बदर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष वशिष्ठ ने अनावेदक संतोष पटेल पिता राजकुमार पटेल उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड नं 09 इंदिरा तिराहा के पास अनूपपुर थाना कोतवाली अनूपपुर के विरुद्ध पांच अपराधिक एवं एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के प्रकरण दर्ज होने व आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर वर्तमान में विधानसभा का निर्वाचन होना संभावित होने से अनावेदक के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा 5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए मध्यप्रदेश राज्य के जिला शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किया है। उन्होंने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदक को बिना उनकी लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्दिष्ट जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नही करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अनावेदक के विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पुलिस की निगरानी में पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर अनावेदक के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।