जिले में मतदान की तैयारियां पूरी 699 मतदान केन्द्रों 7 बजे से शुरू होगा मतदान शांति सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन चप्पे-चप्पे पर तैनात

जिले में मतदान की तैयारियां पूरी 699 मतदान केन्द्रों 7 बजे से शुरू होगा मतदान
शांति सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन चप्पे-चप्पे पर तैनात
अनूपपुर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत अनूपपुर जिले के कोतमा, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 17 नवम्बर को मतदान होगा। मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दल 16 नवम्बर को शासकीय पालीटेक्निक कालेज अनूपपुर से सामग्री लेकर अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर पहुंच गए हैं। मतदान दलों को सामग्री वितरण के लिए विधानसभावार लगभग एक हजार से ज्यादा टेबल तथा 3 हजार से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई थीं। एक टेबल पर 4-4 कुर्सियां लगाकर मतदान दलों को बैठाकर मतदान सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मषीन का वितरण किया गया। टेबल-कुर्सियों की व्यवस्था विधानसभा क्षेत्रवार रखी गई थी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ के दिशानिर्देश में तथा विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों के मार्गदर्शन में मतदान दलों के अधिकारी-कर्मचारियों को व्यवस्थित रूप से मतदान सामग्रियां निर्धारित समय पर वितरित की गईं। सामग्री वितरण के दौरान पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह पवार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सी पी पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार सिंह, संयुक्त कलेक्टर दिलीप पाण्डेय तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारियों, मास्टर ट्रेनर, सेक्टर अधिकारियों ने सामग्री वितरण की व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह पवार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सी पी पटेल, संयुक्त कलेक्टर दिलीप पाण्डेय ने मतदान सामग्री वितरण के दौरान स्वयं मतदान दलों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाते हुए सुव्यवस्थित निर्वाचन संपन्न कराने प्रोत्साहित किया व प्राप्त सामग्री का मिलान की जानकारी ली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दलों के लिए उपलब्ध परिवहन व्यवस्था तथा मतदान दलों के रूटचार्ट, मतदान सामग्री आदि का मौके पर जायजा लिया। जिले के कोतमा, अनूपपुर एवं पुष्पराजगढ़ के सभी 699 मतदान केन्द्रों के मतदान दल आरक्षित वाहन में सुरक्षा बल के साथ अपने-अपने मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हुए, जो सुरक्षित मतदान केन्द्रों में पहुंच गए हैं।
शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न करने हेतु धारा 144 प्रभावी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 09 अक्टूबर को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले मे आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। निर्वाचन के दौरान असामाजिक तत्व शांतिव्यवस्था कों भंग न कर सकें एवं भयमुक्त वातावरण मे मतदाताओं कों मताधिकार के प्रयोग का अवसर सुनिश्चित कर शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपादित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा कों आवश्यक समझ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले (अनूपपुर) मे 09 अक्टूबर से 13 दिसंबर 2023 की रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की है। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेय अस्त्र लेकर नहीं चलेगा, सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार/पदार्थ लेकर नहीं चलेगा, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा, सोडा वॉटर/काँच की बोतलें/ईटों के टुकड़े/पत्थर/एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। उक्त आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटि, पुलिस अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटि एवं मृत कों श्मसान ले जाने एवं वापसी जुलूस, शादी विवाह से संबन्धित कार्यक्रम एवं जुलूस मे लागू नहीं होंगे। आपने उक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा है।