शांति समिति की सदस्य  सूची से हटाए गए रईस खान

अनूपपुर / गैर इरादातन हत्या का आरोपित सर लगन एवं फन सिटी अनूपपुर के संचालक मो रहीश खान जो की जिला स्तरीय शांति  समिति की बैठक मे लंबी- लंबी डिंगे हाका करते थे, उन्हें अब कलेक्टर अनूपपुर के निर्देश पर जिला स्तरीय शांति  समिति की बैठको से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार   अनूपपुर कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में गणेश उत्सव व ईद मिलादुन्नबी की  आयोजित  जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में किसी की ऊँगली पकड़कर पहुंच गए, जिसके बाद बैठक मे अपना सुझाव देने लगे, जिसकी खबर खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी जिसके बाद प्रशासन ने उक्त मामले में संज्ञान लेते हुए , उसके वहां पहुंचने व बैठने की जांच कराई गई जिस पर जांच में यह पाया गया कि उन्हें किसी भी तरह से उक्त जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था, वह किसी की उंगली पड़कर  बैठक हाल में प्रवेश किया और दुबके से बैठ कर धीरे-धीरे  अपनी पैठ वहां पर बनाने लगा और फिर  मीठी-  मीठी लहू लुहान बातो से जिले के दोनों अधिकारियों को अपनी ओर आकर्षित करने का भरपूर  प्रयास किया | 

 *कर्मचारियों को  लिस्ट से नाम हटाने के मिले थे निर्देश*

 वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपित  रईस खान के मामले की जानकारी लगते ही, कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए की शांति समिति के सदस्य सूची से उनका नाम शीघ्र विलोपित किया जाये व भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए की  किसी भी बैठकों में रहीश खान  प्रवेश न कर सके | जिस पर कर्मचारियों ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उनके नाम को लिस्ट से हटाया ज्ञात हो की अमरकंटक रोड पर ग्राम जमुड़ी में  रईस खान  पैसे कमाने की चक्कर में  अवैध वाटर पार्क सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी के नाम से संचालित किए हुए थे  जहां पर बगैर मानक के  वाटर पार्क संचालन के दौरान  एक नाबालिक बालक  की डूब कर मौत हो गई थी 
 इस पूरे मामले में अनूपपुर कोतवाली पुलिस ने  सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी वाटर पार्क के मालिक मो. रईस खान पिता इसहाक मोहम्मद उम्र करीब 54 वर्ष निवासी वार्ड न. 12 चंदास टोला अनूपपुर एवं  मैनेजर अंसार मोहम्मद उर्फ मुन्ना पिता निसार मोहम्मद उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड न. 12 चंदासटोला अनूपपुर के विरूद्ध गैरइरादतन हत्या का आपराधिक प्रकरण अपराध क्रमांक 269/2024 धारा 304, 34 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर तत्परता पूर्वक दोनो आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था जहां न्यायालय ने उन्हें  जेल भेजा गया था जहां पर जबलपुर हाईकोर्ट से एक महीने बाद बाद उन्हें ससर्त जमानत मिली है |