नाबालिक के साथ अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी को 30 वर्ष का सश्रम कारावास

मुंगावली - नाबालिक के साथ अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय पॉस्को एवं अपर सत्र न्यायाधीश अवधेश श्रीवास्तव द्वारा आरोपी बाबू उर्फ बाबूलाल लोधी निवासी बम्मन खिरिया को धारा 377 भारतीय दंड संहिता, 5/6 पॉस्को एक्ट का अपराध सिद्ध होने से 30 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार का अर्थदंड से दंडित किया है अभियोजन की तरफ से पैरवी करने वाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि आज से करीब 2 वर्ष पूर्व पीड़ित के पिता की शिकायत पर थाना सेहराई में मामला पंजीबद्ध किया गया था पीड़ित बालक के पिता ने बताया था की उसका बालक बाहर खेल रहा था तभी आरोपी उसके बालक को कमरे में बुलाकर ले गया एवं उसके साथ अनैतिक कृत्य किया पीड़ित बालक की बहन को देखकर आरोपी भाग गया था पीड़ित ने जिसकी सूचना अपने पिता को दी थी जिस पर से सेहराई थाने में धारा 377,342,506 भारतीय दंड संहिता एवं पॉस्को एक्ट की धारा 5/6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।