जनजातीय कार्य विभाग के 38 कर्मचारियों को मिला समयमान-वेतनमान का लाभ 

सहायक आयुक्त ने जारी किए आदेश  

अनूपपुर /  मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराने हेतु समयमान-वेतनमान उपलब्ध कराने के लिए योजना एक अप्रैल 2006 से प्रभावशील की गई है, जिसके तहत सेवा में नियुक्ति के 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष पूर्ण होने पर समयमान-वेतनमान दिए जाने के निर्देश हैं। जिसके पालन में जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति/क्रमोन्नति समिति द्वारा दिए गए अनुमोदन अनुसार जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त श्री विजय डेहरिया द्वारा स्वीकृति आदेश प्रदान किए गए हैं। जिसके तहत 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 15 कर्मचारियों, 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 5 कर्मचारियों व 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 18 कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान के स्वीकृति आदेश प्रसारित किए गए हैं।