मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन 24 मार्च तक आमंत्रित 

अनूपपुर / राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न सामग्री के प्रदाय का प्रावधान है। वर्तमान में योजना के तहत मध्‍यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा प्रदाय केंद्रों से उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री अधिकृत परिवहनकर्ता के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। उक्‍ताशय की जानकारी देते हुए प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्री कुंजन सिंह ने बताया है कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना लागू कर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत स्थानीय बेरोजगार युवकों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय केंद्र से उचित मूल्य दुकान तक राशन सामग्री के परिवहन करने के लिए बैंक ऋण के माध्यम से वाहन क्षमता 75 मीट्रिक टन क्रय करने लिए अनुदान राशि 1.25 लाख एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान के रूप में प्रदाय किया जाएगा। उन्‍होंने बताया है कि बेरोजगार युवकों से samast.mponline.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 24 मार्च 2023 तक आमंत्रित किए गए हैं। योजना के संबंध में आवेदन एवं विस्तृत दिशा निर्देश विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।