चैन स्नैचिंग कर लूट करने वाले आरोपी को हुआ 1 वर्ष का सश्रम कारावास

चैन स्नैचिंग कर लूट करने वाले आरोपी को हुआ 1 वर्ष का सश्रम कारावास
इंदौर – जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 15/03/2023 को माननीय न्यायालय- प्रत्युसष चतुर्वेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर ने थाना जूनी इंदौर के अपराध क्रमांक 87/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी करण पिता मोहरसिंह तँवर उम्र 20 वर्ष निवासी राजेन्द्रा नगर इंदौर को धारा 392 भा.दं.सं. में 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 600 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन श्री त्रिलोकचन्द्र सावनेर द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि कि दिनांक 17.02.2022 को फरियादिया वैजेन्ती जैन ने थाना में उपस्थित होकर एक लेखी आवेदन पेश किया, जिसमें उसने बताया कि दिनांक 16.02.2022 को शाम करीबन 06:00 से 07:00 बजे साड़ी की शॉपिंग करके उसकी दो देवरानियों के साथ स्नेह नगर की तरफ मुड़ी तो राजकुमार अग्रवाल जी के घर के सामने पहुंची तभी सामने से एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकल पर लाल रंग की टी शर्ट पहने सर पर हेलमेट लगाकर आया और उसे धक्का मार दिया और उसके गले में पहनी एक इस्तेमाली सोने की चैन वजन करीबन 7 ग्राम कीमती लगभग 20 हजार रूपये को चुरा कर ले गया। उक्त घटना उसकी दोनो देवरानियों ने भी देखी थी। उक्त सूचना पर से आरक्षी केन्द्र जूनी इंदौर के अपराध क्रमांक 87/2022 अंतर्गत धारा 392 भा.दं.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान नक्शा मौका तैयार किया तथा जप्ती पंचनामा व अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफतारी पंचनामा का तैयार किया गया एवं फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लिये गए एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।